MP News- सड़कों पर घूमने वाले जानवरों को चारा खिलाना हुए प्रतिबंधित, जिला न्यायाधीश ने लिखा पत्र
भारत
RP Raghuvanshi
02 Dec 2025 01:39 AM
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RP Raghuvanshi
02 Dec 2025 01:39 AM
मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिले के जिला न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने, नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने यह आदेश जारी किया है कि सड़कों एवं चौराहों पर घूमने वाले आवारा जानवरों को चारा डालना प्रतिबंधित किया जाए। इनका कहना है कि आम रास्तों पर घूमने वाले जानवरों को चारा डालने पर यातायात में असुविधा उपलब्ध उत्पन्न होती है।
गुना जिले में देखा जाता है कि लोग रास्तों में बैठकर पशुओं का चारा बेचते हैं और कुछ लोग वहां से चारा खरीद कर जानवरों को डाल देते हैं। इससे यातायात की व्यवस्था बाधित होती है।यातायात में उत्पन्न हो रही इस तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए ही जिला न्यायाधीश ने कदम उठाया है।
जिला न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने सीएमओ को लिखे हुए पत्र में जिक्र किया है, सड़कों पर चारा भेजना प्रतिबंधित किया जाए और आवारा सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को चारा डालना भी प्रतिबंधित किया जाए। क्योंकि इससे जहां एक तरफ यातायात व्यवस्था बाधित होती है, वहीं दूसरी तरफ इन पशुओं से संक्रमण फैलने का भी खतरा रहता है। सड़कों पर घूमने वाले आरा आवारा पशुओं की वजह से कभी कभी दुर्घटना भी घटित हो जाती है।
यही वजह है कि जिला न्यायाधीश ने यह निर्णय लिया है कि सड़कों के किनारे पशुओं का चारा बेचना व सड़कों पर पशुओं को चारा देना दोनों प्रतिबंधित किया जाए।