National News : मुंबई। तमाम कोशिशों के बावजूद ड्रग का धंधा तेजी से फैलता जा रहा है। दूसरी ओर, सरकारी एजेंसियां तस्करों पर लगाम लगाने की लगातार प्रयास कर रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को शुक्रवार को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो ने गुजरात के जामनगर तथा मुंबई के एक गोदाम से 120 करोड़ रुपये मूल्य की 60 किलो मादक दवा मेफेड्रोन जब्त की है। ब्यूरो ने एयर इंडिया के पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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एनसीबी के उप महानिदेशक एसके सिंह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मुंबई के गोदाम और गुजरात के जामनगर में छापा मारा गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां से 60 किलो मादक दवा मेफेड्रोन जब्त की गई। उनका मूल्य 120 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि एनसीबी ने इस मादक पदार्थ के तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
एसके सिंह ने बताया कि आरंभ में जामनगर की नौसेना खुफिया इकाई ने एमडी ड्रग्स की खरीद-फरोख्त किए जाने की जानकारी दी थी। इस सूचना पर एनसीबी व नेवल इंटेलिजेंस यूनिट ने साझा रूप से काम किया। इस सूचना पर जामनगर से 10.350 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि जामनगर में गिरफ्तार दो में से एक आरोपी की पहचान सोहेल गफ्फार वर्ष 2016 से 18 के बीच एयर इंडिया का पायलट रहा था। आरंभिक जांच में पता चला है कि जामनगर व मुंबई में जब्त मादक पदार्थ मामले के तार जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जब्त एमडी ड्रग का कुल वजन 60 किलोग्राम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपये है। एनसीबी मुख्यालय दिल्ली और मुंबई जोनल कार्यालय ने जामनगर में तीन अक्टूबर को छापा मारा था। जामनगर से मुंबई से तीन-तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण मुंबई के एसबी रोड फोर्ट एरिया के गोदाम से 50 किलो एमडी ड्रग पकड़ी गई।
इससे पहले अगस्त में मुंबई पुलिस ने पड़ोसी पालघर जिले से 1400 करोड़ रुपये की एमडी ड्रग्स पकड़ी थी। मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जब्त नशीली दवा का वजन 700 किलोग्राम से ज्यादा था। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने की थी। उन्होंने बताया कि मेफेड्रोन को ‘म्याऊ म्याऊ’ या एमडी ड्रग्स के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सिंथेटिक पावडर है, जो उत्तेजक होता है। इसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थ माना गया है।