NGT NEWS : नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा गुरुग्राम के एक वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
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एनजीटी ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान समिति गठित करने का फैसला किया, जिसमें दावा किया गया है कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग-148 एनए पर एक हिस्से के निर्माण के दौरान एनएचएआई द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। इसके अलावा एक तालाब को भरने का काम भी किया जा रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि किरंज गांव में तालाब को हरियाणा तालाब अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था, जबकि हाजीपुर गांव में वन क्षेत्र हरियाणा के वन विभाग की सामाजिक वानिकी योजना के दायरे में था।
एनजीटी के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि पर्यावरण से संबंधित एक “ठोस प्रश्न” खड़ा हो गया है। एनजीटी की पीठ ने कहा, लेकिन, इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करने से पहले, हम संबंधित अधिकारियों से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करना उचित समझते हैं, जिसके लिए हम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, गुरुग्राम और गुरुग्राम के जिलाधिकारी की एक संयुक्त समिति का गठन करते हैं।
एनजीटी ने कहा कि संयुक्त समिति स्थल का दौरा करेगी, प्रासंगिक जानकारी एकत्र करेगी और दो महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट के साथ एक विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। एनजीटी की पीठ ने कहा, इस मामले में गुरुग्राम के जिलाधिकारी समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।
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