Sunday, 15 December 2024

राहुल गांधी हाजिर हों, कोर्ट ने किया तलब

Rahul Gandhi :  कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अदालती झंझट में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश की…

राहुल गांधी हाजिर हों, कोर्ट ने किया तलब

Rahul Gandhi :  कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अदालती झंझट में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश की अदालत ने राहुल गांधी को कोर्ट में तलब किया है। उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने फरमान जारी करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 जुलाई 2024 को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि 2 जुलाई को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की कोर्ट में जरूर पेश होंगे।

Rahul Gandhi

राहुल गांधी हाजिर हों

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की अदालत ने राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की इस अदालत के सामने हाजिर होने का सख्त फरमान सुनाया है। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 जुलाई 2024 को तलब किया है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी बीते 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं। अब कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले राहुल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी “भारत जोड़ो न्याय यात्रा” रोककर कोर्ट में पेश हुए थे। हालांकि, तब उन्हें जमानत मिल गई थी। दरअसल, कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव (2018) के दौरान एक प्रेसवार्ता में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमितशाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

मामले में राहुल गांधी बीती फरवरी को सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंचे थे, तब उन्हें जमानत मिल गई थी। इसी मामले में सुल्तानपुर के रहने वाले राम प्रताप ने अपने को पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राम प्रताप का पत्र खारिज कर दिया। अब इस मामले में 2 जुलाई 2024 को सुनवाई होगी। राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है। बता दें कि सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 2 जुलाई को पेश होने को कहा है।

शिकायतकर्ता वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि याचिकाकर्ता राम प्रताप ने मांग की थी कि उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाए। इस याचिका का विरोध करते हुए पांडे ने कहा कि प्रताप न तो पीड़ित हैं और न ही उनका इस मामले से कोई लेना-देना है। अदालत में मौजूद राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने भी याचिकाकर्ता की याचिका का विरोध किया। हालांकि, अदालत ने प्रार्थना को खारिज कर दिया और सुनवाई की अगली तारीख पर राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 2018 में गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। मानहानि के इस केस को सुल्तानपुर बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था। Rahul Gandhi

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