Supertech Group : नई दिल्ली। रियल एस्टेट समूह सुपरटेक और उसके निदेशकों से संबंधित 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति धन शोधन निरोधक कानून के तहत कुर्क की गयी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
केंद्रीय एजेंसी ने यहां बयान जारी कर कहा कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्थित 25 अचल संपत्तियों और उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में ‘मेरठ मॉल’ को कुर्क करने के लिए मंगलवार को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आदेश जारी किया गया था।
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इसमें कहा गया है कि कुर्क की गयी संपत्तियों की कुल कीमत 40.39 करोड़ रुपये आंकी गयी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सुपरटेक समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की हैं, जिनके आधार पर रियल स्टेट कंपनी के खिलाफ धन शोधन का मामला सामने आया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार आरोप है कि कंपनी और इसके निदेशकों ने अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं के फ्लैट बुक करवा कर संभावित खरीदारों से धन एकत्र करके लोगों को धोखा देने के लिए ‘‘आपराधिक साजिश’’ रची और समय पर फ्लैट का कब्जा प्रदान करने के दायित्वों का पालन करने में विफल रहे।
कंपनी के खिलाफ अलग-अलग स्थानों पर दर्ज इन प्राथमिकियों के अनुसार रियल स्टेट कंपनी ने इस प्रकार आम जनता के साथ ‘‘धोखाधड़ी’’ की ।
बयान में कहा गया है कि जांच में यह पता चला है कि सुपरटेक लिमिटेड एवं समूह की कंपनियों ने घर खरीदारों से यह धन एकत्र किया और परियोजनाओं/फ्लैटों के निर्माण के उद्देश्य से बैंकों/वित्तीय संस्थानों से इसके लिये सावधिक ऋण भी लिया।
हालांकि, इन फंडों को समूह की अन्य कंपनियों के नाम पर जमीन की खरीद के लिए ‘गलत तरीके से डायवर्ट’ किया गया था, जिन्हें फिर से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए गिरवी रखा गया था।
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