Tuesday, 26 November 2024

गाजियाबाद नगर निगम का दुकानदारों के लिए बड़ा फैसला, आइए जानें क्‍या है फैसला

गाजियाबाद के नगर-निगम ने दुकानदारों के लिए ये फैसला लिया है, कि अब दुकानदार डीएम सर्किल रेट से दुकान का किराया तय न करके मार्केट रेट पर तय करेंगे।

गाजियाबाद नगर निगम का दुकानदारों के लिए बड़ा फैसला, आइए जानें क्‍या है फैसला

Ghaziabad News गाजियाबाद। गाजियाबाद के नगर-निगम ने दुकानदारों के लिए ये फैसला लिया है, कि अब दुकानदार डीएम सर्किल रेट से दुकान का किराया तय न करके मार्केट रेट पर तय करेंगे। वहीं अगले एक सप्ताह में शर्तें भी लागू कर दी जाएंगी।

किसी को मिली राहत तो किसी की बढ़ी मुश्किलें

मंगलवार 2023 को नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक और महापौर सुनीता दयाल ने शासन के आदेशानुसार मीडिया के माध्यम से यह सूचना दी है कि अब दुकानदार डीएम सर्किल रेट से दुकान का किराया तय न करके मार्केट रेट पर तय करेंगे। कुछ दुकानदारों को शासन के द्वारा लिए गए इस फैसले से बेहद राहत मिली है तो किसी की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। गाजियाबाद के नगर-निगम ने पिछले 25 साल से चल रहे दुकान के किराए को लेकर अब सारे मसले हल कर दिए हैं। कई बार सदन में दुकानों के किराए को लेकर मुद्दे उठाते रहे पर हर बार इस मुद्दे पर उठे विरोध के कारण किसी प्रकार की वृद्धि देखने को नहीं मिली। डीएम सर्किल रेट के हिसाब से 2021 में नगर-निगम ने दुकानों का किराया बढ़ाने का फैसला लिया था। जिसमें 10 फीसदी वृद्धि का जिक्र भी किया गया था। परन्तु परिषद द्वारा यह कहा गया कि डीएम सर्किल के इस रेट से छोटे दुकानदारों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम से नगर आयुक्त विक्रमादित्या सिंह मलिक और महानौर सुनीता दयाल ने यह बताया कि इन सभी बातों का ध्यान रखकर प्रशासन के द्वारा यह फैसला लिया है कि दुकान को जितने बड़े क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा उसी हिसाब से दुकान का किराया भी बढ़ाया जाएगा।

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जो दुकानदार मार्च तक जमा करेगा किराया उसे मिलेगी एक साल की छूट

नगर आयुक्त ने फैसले के दौरान यह बात भी कही है कि जो दुकानदार मार्च तक किराया जमा करेगा उस दुकानदार को 2022 से 2023 तक का किराया न देकर अगले साल से किराया देना होगा। वहीं किराया जमा करने के लिए हर महीने एक नोटिस दी जाएगी, नोटिस प्राप्ति के बाद भी जो दुकानदार किराया जमा नहीं करेगा उसे किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही उस दुकानदार को दो साल का भुगतान करना पड़ेगा।

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