Thursday, 26 December 2024

Kanpur News: कानपुर एसीपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश

Kanpur News: यूपी के कानपुर के एडिशनल कमिश्नर दिनेश शुक्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया…

Kanpur News: कानपुर एसीपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश

Kanpur News: यूपी के कानपुर के एडिशनल कमिश्नर दिनेश शुक्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया है। कानपुर एसीपी दिनेश शुक्ला दहेज हत्या के मामले में सुनवाई के लिए नहीं आ रहे कोर्ट। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-15 मेरठ,  हर्ष अग्रवाल ने एक मामले में न्यायालय में गवाही न देने पर एडिशनल कमिश्नर कानपुर दिनेश शुक्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं।

दहेज हत्या के मुकदमे में चल रही सुनवाई

सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि दहेज हत्या से संबंधित एक मुकदमा सरकार बनाम फारुख, न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें वादी मुकदमा, मोहम्मद आकिल ने दिनांक 19 जून 2017 को थाना लिसाड़ी गेट मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी छोटी बहन सबीला की शादी फारुख पुत्र यूनुस निवासी जाकिर कॉलोनी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर काफी दान दहेज देकर शादी की थी और शादी के बाद से उसकी लड़की को लगातार प्रताड़ित कर उससे 2 लाख रुपये और एक गाड़ी की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्होंने वादी की बहन को गला घोट कर मार दिया था।

सुनवाई पर नहीं आ रहे एसीपी

इस मामले में एसीपी दिनेश शुक्ला के साक्ष्य हेतु न्यायालय में पत्रावली काफी समय से विचाराधीन चल रही है। परंतु एसीपी अपने बयान दर्ज कराने न्यायालय नहीं आ रहे हैं। जिस वजह से पत्रावली का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।  इसके बावजूद भी एसीपी दिनेश शुक्ला अपना बयान दर्ज कराने नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद न्यायालय ने कानपुर मंडल के कमिश्नर को आदेशित किया है कि वह दिनांक 8 मई 2023 को एसीपी दिनेश शुक्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करें साथ ही उनके वेतन से 5 हजार रुपये की कटौती कर अभियुक्तगण को दिलाए जाने के आदेश पारित किए हैं।

Kanpur News: अगली तारीख को पेश हो जाऊंगा

वहीं जब इस मामले में एसीपी दिनेश शुक्ला से बात की तो उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। मेरठ न्यायालय में जो डेट लगी है। उसमें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। केस में जो भी तथ्य रह गए हैं उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश होने के साथ पूरा किया जाएगा।

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