Diwali Gifts: दिवाली के मौके पर अक्सर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको भी किसी न किसी से गिफ्ट मिलता होगा। कई बड़ी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को बेहद कीमती गिफ्ट देती हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। वरना आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। यहां हम दिवाली गिफ्ट से जुड़े टैक्स नियमों की बात करने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि किन लोगों और कितनी कीमत के गिफ्ट पर आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स कानून में कहा गया है कि गिफ्ट ( Tax Rules on Diwali gifts) यानी उपहार धन या चल/अचल संपत्ति हो सकती है जो एक व्यक्ति बिना पेमेंट किए किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन से हासिल करता है। इमसें उपहार देने वाले व्यक्ति या संगठन को दाता नामित किया जाता है जबकि उपहार पाने वाले को दानकर्ता कहा गया है।
50 हजार रुपए से ज्यादा की कीमत वाले गिफ्ट पर टैक्स
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर आपको कोई रिश्तेदार गिफ्ट देता है तो उसपर टैक्स नहीं लगता है लेकिन आपको किसी अन्य लोगों से 50 हजार रुपए से ज्यादा की कीमत वाले गिफ्ट मिलते हैं तो उसपर आपको टैक्स देना होगा। आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर कर देनदारी बनती है। और आईटीआर में इस तरह के गिफ्ट को Income From Other Sources के तहत बताना होगा।
इस तरह के गिफ्ट में शेयर और सिक्योरिटीज, जूलरी, पुरातत्व संग्रह, फोटो, मूर्तियों, आर्ट का कोई भी कार्य, सर्राफा और जमीन, बिल्डिंग आदि जैसी कोई भी अचल संपत्ति, जिसकी स्टांप ड्यूटी 50000 रुपए से ज्यादा हो, शामिल हो सकते हैं।
रिश्तेदारों में किनकी होगी गिनती?
वहीं रिश्तेदारों से मिले दिवाली गिफ्ट पर आयकर अधिनियम (आईटीए) के तहत पूरी तरह छूट मिलती है। रिश्तेदारों में कौन कौन शामिल हैं? नियम के मुताबिक, पति/पत्नी, भाई-बहन, पति या पत्नी के भाई-बहन, माता-पिता के भाई-बहन, वंशज, पति/पत्नी का वंशज को रिश्तेदार बताया गया है। अगर ये लोग आपको गिफ्ट देते हैं तो कोई कर नहीं चुकाना होगा।
नियोजक (एम्प्लॉयर) से मिले उपहार पर भी लगता टैक्स
अगर आपका एम्प्लॉयर (काम देने वाला) से एक वित्त वर्ष में 5,000 रुपये मूल्य तक का उपहार देता है तो यह टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर गिफ्ट की कीमत 5 हजार रुपए से ज्यादा की हुई तो अतिरिक्त रकम को आपकी सैलरी से हुई आमदनी मानी जाएगी और उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
इन विशेष मौके पर मिले गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं
रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट के अलावा कई विशेष कार्यक्रमों में मिले उपहार पर भी टैक्स नहीं लगता है।
- शादी
- वसीयत के अनुसार मिली चीजेंं
- स्थानीय प्रशासन से मिला उपहार,
- धारा 10(23) के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान से मिला उपहार
- धर्मार्थ संस्था से मिले गिफ्ट पर भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है।
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