Greater Noida News Today : नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दुष्कर्मी पर 20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
न्यायालय ने दुष्कर्मी पर 20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है
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थाना बिसरख पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोप में ग्राम पाठकपुर थाना बहजोई जिला संभल निवासी कुंवर पाल सिंह पुत्र शेर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
जिंदगी तबाह करने वाले हैवान को 10 साल की सज़ा
इस मामले की सुनवाई न्यायालय एडीजे पॉस्को 2 में चल रही थी। थाना बिसरख पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी एवं सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराए गए पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी कुंवर पाल को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी मानते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।Greater Noida News Today