Monday, 6 May 2024

Noida News : प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी हुई लागू

Noida News :   नोएडा । नोएडा प्राधिकण द्वारा प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी को लागू कर दिया है। नई…

Noida News : प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी हुई लागू

Noida News :   नोएडा । नोएडा प्राधिकण द्वारा प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी को लागू कर दिया है। नई व्यवस्था में बिल्डरों को आंशिक या पूर्ण कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) लेने के लिए स्ट्रक्चरल आडिट कराना होगा। जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही  नोएडा प्राधिकरण आगे की कार्यवाही करेगा।

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नोएडा प्राधिकरण में जीएम प्लानिंग इश्तियाक अहमद ने बताया कि बिल्डरों को भूखंड का आंशिक व पूर्ण कंप्लीशन लेने से पहले प्राधिकरण कार्यालय पर मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस रिपोर्ट के साथ-साथ स्ट्रक्चरल आडिट रिपोर्ट भी देनी होगी। इसे अब लागू कर दिया गया है।

इसका असर नोएडा में 63 निर्माणाधीन परियोजनाओं पर दिखेगा। कंप्लीशन लेने के लिए बिल्डरों को यह आडिट करना अनिवार्य होगा। इससे प्राधिकरण को पता चल जाएगा कि बिल्डर की ओर से जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी निर्माण उसी आधार पर कराया गया है या अंतर है। गुणवत्ता का आंकलन भी रिपोर्ट के आधार पर होगा।उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (एनआइटी) दिल्ली, खंडकपुर, नागपुर, मुंबई, बैगलूरू, आइआइटी दिल्ली व रूड़की की रिपोर्ट आएगी। जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण पैनल जांच के लिए कंपनियों से इसका आंकलन करवाएगी, अंतर होने पर मानकों को दोबारा पूरा कराया जाएगा। इसके बाद ही बिल्डर को सीसी जारी किया जाएगा।

तीन मेजर डिफेक्ट पर आधारित होगी स्ट्रक्चर आडिट पालिसी
63 निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में 92300 यूनिट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 87 हजार यूनिट की ओसी जारी की जा चुकी है।  निर्माण के आधार पर प्राधिकरण की स्ट्रक्चरल आडिट पालिसी तीन मेजर डिफेक्ट पर आधारित है। पहली इमारत के फाउंडेशन में क्रेक और डैमेज, दूसरी फ्लोर व कामन एरिया में क्रेक और डैमेज और तीसरा दीवारों में क्रेक और डैमेज।

ये हैं नये नियम
प्राधिकरण ओसी जारी करने से पहले बिल्डर अपने खर्चे पर स्ट्रक्चरल आडिट कराएगा।
यदि आडिट रिपोर्ट में कमी आती है तो दोबारा से बिल्डर आडिट कराकर प्राधिकरण में ओसी के लिए आवेदन करेगा। -ओसी जारी होने से पांच साल तक बिल्डर की जिम्मेदारी होगी, इसके बाद एओए को अपने खर्चे पर स्ट्रक्चर आडिट कराना होगा।

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