Jewar Airport : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों को हिदायत दी है कि यदि जेवर एयरपोर्ट का कार्य समय से पूरा नहीं किया जाता है तो कार्य देख रही कंपनी को प्रतिदिन दस लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है कि कंपनी और कंपनी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
Jewar Airport
यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता यमुना प्राधिकरण समेत अन्य कई योजनाओं की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने गौतमबुद्ध नगर के किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तीन माह में 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा बांटने के आदेश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्षों के मुकाबले हरित क्षेत्र को बढ़ाया गया है। कैग की जांच के बारे में भी जानकारी दी गई।
बैठक के बाद प्रेसवार्ता में नंद गोपाल गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया है। अतिरिक्त मुआवजे का पैसा आवंटियों से लिया जाएगा। इसमें बिल्डर, संस्थागत, आवासीय व कामर्शियल आवंटी शामिल हैं। सीईओ ने बताया कि मुआवजे का पैसा 72 प्रतिशत बंट चुका है, 28 फीसदी शेष है। बिल्डरों को अतिरिक्त मुआवजे के 1600 करोड़ रुपये देने हैं।
बताया कि नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान 30 सितंबर 2024 से पहले भरी जानी है। अगर एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन में देरी हुई तो 10 लाख रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। एयरपोर्ट का निर्माण स्वीटजरलैंड की ज्यूरिख कंपनी की भारतीय कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है।