Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुए चर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत ने हत्याकांड में दो आरोपियों को जीवन भर जेल में काटने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ दोषियों पर 1-1 लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोषियों पर लगाये गये आर्थिक दंड से पीडि़त परिवार की आर्थिक सहायता की जाए।
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बिसरख गांव के जंगल में हुई थी हत्या
आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित बिसरख गांव के जंगल में सूबे सिंह यादव नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। ग्रेटर नोएडा में वर्ष-2020 को हुए हत्याकांड में सूबे यादव के परिजनों ने विजय सिंह पुत्र गोपी यादव निवासी सर्फाबाद, अरविंद भाटी पुत्र महिपाल भाटी निवासी बिसरख, प्रदीप उर्फ लाला पुत्र वीर सिंह निवासी सर्फाबाद तथा गौरी उर्फ जगत यादव पुत्र जुप्पा निवासी सर्फाबाद के खिलाफ धारा-302 व 120बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जब जांच की तो खुलासा हुआ कि बिसरख गांव के जंगल में जुए के अडडे पर वर्चस्व तथा जुआ खेलने के दौरान विजय सिंह और सूबे यादव में गाली-गलौज के बाद दोषियों ने सूबे यादव की हत्या की साजिश रची और विजय सिंह ने अरविंद भाटी के साथ मिलकर सूबे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्धनगर जिला अदालत के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्म ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के इस चर्चित् हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय कुमार हिमांशु ने विजय सिंह व अरविंद भाटी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1-1 लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जबकि इस हत्याकांड में आरोपी प्रदीप उर्फ लाला तथा गौरी उर्फ जगत को बरी कर दिया है।
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