OTT Content Guidelines : भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (OTT प्लेटफॉर्म) और सोशल मीडिया पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और उनके स्व-नियामक निकायों को चेतावनी दी गई है कि वे सामग्री वर्गीकरण और अश्लील कंटेंट पर प्रतिबंध से संबंधित नियमों का पालन करें।
सरकार ने क्या कहा?
सरकार का कहना है कि कुछ सांसदों, वैधानिक संगठनों और आम लोगों ने इस प्रकार की सामग्री के प्रसार पर चिंता व्यक्त की थी और इसे लेकर उनकी शिकायतें भी प्राप्त हुई थी। मंत्रालय ने इस पर कदम उठाते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ध्यान दिलाया कि वे भारत के कानूनों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में निर्धारित आचार संहिता का सही से पालन करें।
क्या है नई एडवाइजरी?
नई एडवाइजरी में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से अपेक्षाएं की गई हैं कि वे किसी भी ऐसे कंटेंट का प्रसारण ना करें जो कानूनी रूप से निषिद्ध हो। इसके अलावा, उन्हें सामग्री को आयु-आधारित वर्गीकरण के तहत ठीक से वर्गीकृत करने और ‘ए’ रेटेड कंटेंट तक बच्चों की पहुंच को रोकने के लिए उचित एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म लागू करने की भी सलाह दी गई है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर होगी सरकार की पैनी नजर
मंत्रालय ने इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि, वे अपने कंटेंट के मामले में उचित सतर्कता और विवेक का पालन करें। सरकार ने इस सख्ती के जरिए यह संदेश दिया है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली सामग्री पर सरकार की पैनी नजर होगी और वे किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते।
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