Monday, 17 February 2025

बड़ी राहत : नोएडा में हजारों घर खरीदारों को मिलेगा अब आसियाना

Noida News : नोएडा के सेक्टर 50 के मेघदूतम आवास परियोजना में अपना फ्लैट पाने का इंतजार कर रहे हजारों…

बड़ी राहत : नोएडा में हजारों घर खरीदारों को मिलेगा अब आसियाना

Noida News : नोएडा के सेक्टर 50 के मेघदूतम आवास परियोजना में अपना फ्लैट पाने का इंतजार कर रहे हजारों खरीदारों को हाईकोर्ट के आदेश से एक बड़ी खुशखबरी मिली है। यह नोएडा के उन हजारों खरीदारों के लिए राहतभरी खबर है, जो इस प्रोजेक्ट में अपने आवास का सपना देख रहे थे। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को सेक्टर 50 में मेघदूतम आवास परियोजना में फ्लैट रजिस्ट्री के लिए आगे बढ़ने को कहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उनलोगों को राहत मिली है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने के लिए पूरे पैसे भर दिए हैं और उन्हें अब तक रजिस्ट्री नहीं मिली है। अब ऐसे हजारों फ्लैट खरीदारों का सपना साकार होने में चंद कदम की ही दूरी है।

रजिस्ट्री के साथ बकाया वसूली के लिए कहा

नोएडा के मेघदूतम प्रोजेक्ट में पैसा जमा करने के बावजूद रजिस्ट्री न होने की वजह से 19 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दायर याचिका का जवाब देते हुए 15 जनवरी को अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने प्राधिकरण को एक दशक पहले जारी अधिभोग प्रमाणपत्र के आधार पर रजिस्ट्रियां करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्राधिकरण से बिल्डर, टीजीबी इंफ्रा डेवलपर्स से बकाया की वसूली को आगे बढ़ाने के लिए भी कहा है। और रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा है।

बकाया राशि न वसूलने की आलोचना

पीठ ने सख्त शब्दों में इस कंपनी से बकाया राशि वसूलने में प्राधिकरण द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने की आलोचना भी की। इसमें साफ कहा गया है कि अनिल कुमार साहा टीजीबी इंफ्रा के निदेशकों में से एक ने 39 अन्य सक्रिय रियल एस्टेट कंपनियों में पद संभाला, जिसने प्राधिकरण को बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए। जहां साहा जेल में हैं, वहीं दो अन्य निदेशकों का पता नहीं चल पाया है। साहा के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल रकम चुकाने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद अब प्राधिकरण के काम में तेजी आने की पूरी उम्मीद इस प्रोजेक्ट के बायर्स को है। Noida News

कोर्ट ने जारी किया विशेष आदेश

अदालत ने साहा के वकील की बात सुनकर कहा कि हम एक अंतरिम परमादेश जारी करते हैं जिसमें नोएडा प्राधिकरण को याचिकाकतार्ओं के पक्ष में त्रिपक्षीय उप-पट्टे निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने स्वीकार किया है कि पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है और प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिभोग प्रमाणपत्र के आधार पर अपने फ्लैटों पर कब्जा कर रहे हैं। इससे दोनों पक्षों की समस्या का समाधान हो जाएगा। Noida News

मेघदूतम परियोजना की कितनी है बकाया राशि

मेघदूतम परियोजना, जिसमें 12,750 वर्गमीटर में 173 इकाइयां शामिल हैं, को 2008 में टीजीबी इंफ्रा को आवंटित किया गया था। प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार, इसकी बकाया राशि शुरुआत में 55.3 करोड़ रुपये थी, लेकिन दो साल की शून्य छूट के बाद यह घटकर 43.7 करोड़ रुपये हो गई। इस परियोजना के बायर्स का कहना है कि यह रकम इतनी बड़ी नहीं है कि दी नहीं जा सकती,नीयत साफ हो तो बकाया चुकाना इस बिल्डर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।

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