Noida News : स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना के खिलाफ थाना बीटा-2 में धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि रवि काना ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए अपने फर्जी हस्ताक्षर बनवाकर अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
रवि काना के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज
गैंगस्टर रवि काना के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की विवेचना कर रहे थाना नॉलेज पार्क के प्रभारी विपिन कुमार ने थाना बीटा-2 में रवि काना के खिलाफ धोखाधड़ी आपराधिक षडयंत्र रचने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की विवेचना के दौरान पता चला कि रवि नागर उर्फ रवि काना उर्फ रविंद्र पुत्र जितेंद्र 1 जनवरी 2024 को नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से थाई एयर बेस की फ्लाइट से थाईलैंड चला गया था। 27 अप्रैल को वह भारत वापस आया था। भारत से बाहर विदेश में रहते हुए अभियुक्त रवि नागर उर्फ रवि काना ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए 4 जनवरी 2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय गौतमबुद्धनगर में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसपर उसके हस्ताक्षर फर्जी तरीके से उसके साथियों ने कर दिए थे।
गैंगस्टर रवि काना व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज
उन्होंने बताया कि इस दौरान रवि नागर देश से बाहर था और उसने अपने गैंग के सदस्यों के साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर अपने फर्जी हस्ताक्षर बनवाकर कूट रचित प्रपत्र तैयार कर उन्हें अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में दाखिल किया था। गैंगस्टर एक्ट के विवेचक विपिन कुमार की रिपोर्ट के आधार पर थाना बीटा दो में गैंगस्टर रवि काना व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
बता दें कि गैंगस्टर रवि काना व उसके साथियों के खिलाफ थाना सेक्टर-39 में यूपी के साथ सामूहिक दुश्मन का मामला दर्ज हुआ था इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बैंकॉक चला गया था। Noida News
प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराने पर मुकदमा
नोएडा : नोएडा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ थाना सेक्टर-20 में मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के लेखपाल की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
नोएडा प्राधिकरण भूलेख विभाग में तैनात लेखपाल विनय कुमार ने ग्राम निठारी में प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में बृजेश अवाना पुत्र देवेंद्र अवाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लेखपाल का आरोप है कि बृजेश अवाना द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को पूर्व में वर्क सर्कल दो के अवर अभियंता द्वारा रुकवा दिया गया था। इसके बावजूद भी बृजेश अवाना द्वारा रात में प्राधिकरण की भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के वर्णित प्रावधानों के तहत नोएडा के अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नोएडा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं है। थाना प्रभारी ने बताया कि लेखपाल की शिकायत पर अतिक्रमण करता के विरुद्ध लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। Noida News
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