Noida News: नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है। हर कोई नोएडा के विषय में जानना चाहता है। यहां नोएडा के प्रतिदिन के सभी समाचार अखबारों के हवाले से हम समाचार प्रकाशित करते हैं। नोएडा शहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में 9 अप्रैल को क्या खास समाचार प्रकाशित हुए हैं यहां एक साथ पढऩे को मिलेंगे।
Noida News: समाचार अमर उजाला से
अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “छात्र से मुठभेड़ मामले में कोतवाल समेत 12 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई, 2022 का है मामला” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि करीब तीन साल पहले बीटेक छात्र से हुई मुठभेड़ के मामले में न्यायालय के आदेश पर जेवर कोतवाली के पूर्व कोतवाल अंजनी कुमार समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फरवरी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। जेवर कोतवाली पुलिस ने अब कार्रवाई की है। मथुरा के रिफाईनरी थाना क्षेत्र में रांची बांगर के कदंब विहार निवासी तरुण गौतम ने आरोप लगाया कि 4 सितंबर, 2022 की रात करीब 8:45 बजे घर पर बिना नंबर की दो गाड़ियां रुकीं, जिसमें सिविल ड्रेस में 10-12 लोग सवार थे। इन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और जबरन घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। इन लोगों ने अभद्रता की और 22 हजार नकद जब्त कर लिए और उनके बेटे सोमेश गौतम उर्फ सीटू के बारे में पूछा। जब उन्होंने बताया कि बेटा दिल्ली में कोचिंग कर रहा है तब भी विश्वास न करते हुए घर की तलाशी ली । इसके बाद उन्हें जबरन गाड़ी में डालकर अज्ञात स्थान पर लें जाया गया। जहां उनकी पिटाई की गई। अगले दिन सुबह उन्हें उनके बेटे के पास दिल्ली ले जाया गया था।
पुलिस ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा-452 (किसी घर में बिना अनुमति घुसने), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने), 395 (डकैती), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाने), 307 (हत्या के प्रयास), 195 (किसी को दोषी ठहराने के लिए झूठे सबूत देना या गढ़ना), 219 (न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा कानून के विपरीत भ्रष्ट तरीके से रिपोर्ट बनाना), 34 (आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा) की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
तरुण का आरोप है कि जिस बाइक को सोमेश से बरामद दिखाया गया। वह बाद में एक अन्य आरोपी से बरामद दिखाकर अलग केस में इस्तेमाल की गई। उन्होंने कई बार पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत पत्र भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 जून 2024 को जब वह दोबारा रिपोर्ट दर्ज कराने थाना जेवर पहुंचे तो उन्हें भगा दिया गया था। तत्कालीन कोतवाल उपनिरीक्षक अंजनी कुमार, उपनिरीक्षक राकेश बाबू, उपनिरीक्षक अनिरूद्ध यादव, उपनिरीक्षक शरद यादव, उपनिरीक्षक चांदवीर, उपनिरीक्षक सन्नी कुमार, उपनिरीक्षक नीलकांत, कांस्टेबल रोहित कुमार, कांस्टेबल भूरी सिंह, कांस्टेबल जय प्रकाश, कांस्टेबल नौस कुमार, कांस्टेबल छीतर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तरुण ने बताया कि पुलिस ने सोमेश को पकड़कर बर्बरतापूर्वक पिटाई की और जेवर थाने ले आई। कोतवाली में सोमेश को प्रताड़ित किया गया। झूठा अपराध कबूल करवाने के लिए दबाव बनाया गया। इसके बाद सोमेश को कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ में घायल किया गया। सोमेश की आंखों पर पट्टी बांधकर गोली मारी गई जो उनके पैर में लगी। तरुण गौतम ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बेटे पर एक के बाद एक पांच फर्जी मुकदमे लाद दिए, जिनमें चोरी, आर्म्स एक्ट, हत्या, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं। तत्कालीन थानाध्यक्ष अंजनी कुमार ने उन्हें रिहा करने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, जो उन्होंने मजबूरी में अपने भाई के जरिए दी।
Noida News:
अमर उजाला अखबार ने अपने नोएडा संस्करण में मुख्य समाचार “शहर की सुरक्षा के लिए लगेंगे 2100 कैमरे, डिजिटल फॉरेंसिक लैब भी बनेगी, नोएडा प्राधिकरण ने जारी किया सेफ सिटी परियोजना का टेंडर, 208 करोड़ रुपये आएगी लागत, 13 थाने करेंगे स्कूल गेट, पार्क, बस स्टॉप की निगरानी” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि शहर के लिए सेफ सिटी परियोजना कई मायनों में अहम रहेगी। नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को इस परियोजना का टेंडर जारी किया है। शहर में 208 करोड़ रुपये की लागत से 2100 कैमरे लगेंगे और अलग कंट्रोल रूम बनेगा।
इसमें निगरानी और अपराध नियंत्रण के साथ सुलझाने की भी तकनीक होगी। इसमें छोटी डिजिटल फॉरेंसिक लैब भी बनाई जाएगी। यहां पर डिजिटल क्राइम के तथ्यों की पड़ताल हो सकेगी। मोबाइल और हार्ड डिस्क जो अपराधियों व अपराध के ठिकानों से बरामद होते हैं उनके डेटा का विष्लेषण हो सकेगा। यही नहीं इस परियोजना से शहर के 13 थाने भी जोड़े जाएंगे। प्राधिकरण के जीएम एसपी सिंह ने बताया, यह परियोजना शहर की सुरक्षा खासकर महिला सुरक्षा को देखते हुए तैयार की गई है। अलग-अलग तरह के कैमरे लगवाए जाएंगे। यह सर्विलांस 1500 बुलेट कैमरे लगवाए जाएंगे। यह सीसीटीवी की तरह काम करेंगे इनकी रिकॉर्डिंग स्पष्ट रहती है।
इनको लगाए जाने वाली 561 लोकेशन हॉटस्पॉट के तौर पर कमिश्नरेट पुलिस ने चिन्हित की थीं। ऑप्टिकल फाइ फाइबर का 250 किमी का नेटवर्क बिछेगा परियोजना में लगने वाले कैमरे, 20 बोर्ड, 418 पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 147 इमरजेंसी पैनिक बटन, कंट्रोल रूम व 13 थानों को रियल टाइम मॉनीटरिंग के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 250 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई जाएंगी। 6 शहर में सुरक्षा के लिए प्रभावी निगरानी व महिला सुरक्षा के लिए प्राधिकरण सेफ सिटी परियोजना को धरातल पर उतारेगा। इसके लिए डीपीआर का परीक्षण करवाकर टेंडर जारी हुआ है। डॉ लोकेश एम, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण। इन लोकेशन में स्कूल, कॉलेज के गेट व बाहर की सड़क, मार्केट, पार्क, भीड़भाड़ वाली जगह व क्राइम के हॉटस्पॉट भी शामिल किए गए हैं। इन लोकेशन में वह 100 सड़कें भी शामिल की गई हैं जिन पर सीसीटीवी नहीं लगे हैं या आईटीएमएस से कवर नहीं हो पा रहीं थीं। प्राधिकरण अब टेंडर जारी होने के बाद एजेंसी का चयन करेगा। प्राधिकरण की तरफ से जारी किए गए टेंडर का प्रकाशन होना बाकी है। महिलाओं के लिए 147 जगहों पर इमरजेंसी पैनिक बटन पोल में लगाए जाएंगे। यह बटन दबाते ही महिला सीधे ही नजदीकी थाने व सेफ सिटी के कंट्रोल रूम के संपर्क में आ जाएगी। पैनिक बटन के पास स्पीकर भी होगा, जिसके जरिए संवाद भी कर सकेगी। यह पैनिक बटन पार्क, बस स्टॉप, मॉल के बाहर, बाजार व अन्य जगहों पर लगवाए जाएंगे।
Hindi News:
अमर उजाला ने 9 अप्रैल 2025 के अंक में प्रमुख समाचार “पीड़ित ने दनकौर कोतवाली में की ऑनलाइन शिकायत, जांच में जुटी पुलिस” शीर्षक से प्रकाशित किया है। इस समाचार में बताया गया है कि कस्बा निवासी एक बुक सेलर के खाते में 1.18 करोड़ रुपये पहुंचे है। इसकी जानकारी पीड़ित को बैंक पहुंचने पर हुई। बैंक के खाते से लेनदेन नहीं हुआ है। मामले की जानकारी की तो पता चला कि उनके खाते में मोटी रकम आई है। इस कारण खाता सीज हो गया है। पीड़ित ने कोतवाली की साइबर सेल में शिकायत की है। जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित गौरव का कहना है कि कस्बे में उनकी बुक सेलर की दुकान है। करीब 6 महीने पहले उन्होंने बैंक में एक खाता खुलवाया था। जिसमें करीब 3 हजार रुपये जमा किए थे। कुछ महीने पहले रुपये निकाल भी लिए थे। कई दिन पहले जब अपने खाते में रकम जमा करने गया तो रकम जमा नहीं हुई। जानकारी करने पर पता चला कि खाते में 1.18 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से आए हैं। जिसके चलते खाते में लेनदेन को रोक दिया गया है। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित ने कोतवाली के साइबर सेल में शिकायत की है। जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की है।. पुलिस पैसे भेजने वाले और जगह का नाम पता लगाने में जुटी है। ऑनलाइन ठगों ने तरीके में बदलाव किया है। अब ओटीपी पूछने की जगह ठग दूसरों के खातों का प्रयोग कर रहे हैं। गरीब लोगों के बैंक खाते में मोटी धनराशि भेजी जा रही है। निवासियों ने बताया कि बाद में ठग कमीशन देकर धनराशि वापस करने के लिए संपर्क करते हैं, लेकिन लोग घबराकर बात नहीं कर रहे है। वो पुलिस से इसकी शिकायत कर रहे है।
Noida News: समाचार दैनिक जागरण से
दैनिक जागरण के नोएडा संस्करण में 9 अप्रैल 2025 का प्रमुख समाचार “दूषित पानी पीने से 500 से अधिक लोग बीमार, 25 लाख रुपये का लगाया जुर्माना, अजनारा होम्स सोसायटी का मामला, लोगों ने मेंटेनेंस कार्यालय में किया हंगामा” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि ग्रेनौ वेस्ट स्थित अजनारा होम्स सोसायटी के निवासी दूषित पानी पीने से बीमार हो रहे हैं। मंगलवार को निवासियों ने मेंटेनेंस कार्यालय जाकर प्रदर्शन किया। प्रबंधन पर टैंक की सफाई नहीं करने का आरोप लगाकर नारेबाजी की। बिसरख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने भी सोसायटी में मंगलवार को निरीक्षण किया। अजनारा होम्स सोसायटी में बीते चार दिनों में दूषित पानी पीने से 500 से अधिक लोगों के बीमार होने की शिकायत मिली हैं। उनमें उल्टी दस्त की शिकायत मिल रही है। बीमारों में आधे से ज्यादा संख्या बच्चों की है। प्रबंधन की ओर से इस समस्या को हुल नहीं किया जा रहा है। सितंबर में टैंकों की सफाई हुई थी, जिसके बाद से अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। टैंक में गंदगी होने की वजह से लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। वहीं सोसायटी में दूषित पानी से बीमार होने के मामले सामने आने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण टीम ने निरीक्षण के बाद बिल्डर प्रबंधन पर. 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिल्डर पर प्राधिकरण का 2.5 करोड़ रुपये का पानी बिल बकाया है।
प्राधिकरण ने बकाये की वसूली के लिए आरसी जारी करने की चेतावनी दी है। लोगों को दफ्तर और बच्चों को स्कूल से लेनी पड़ी छुट्टीः निवासी दिनकर पांडे ने बताया कि परिसर में लोगों के बीमार पड़ने के कारण आफिस नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही, बच्चों के स्कूल की छुट्टी करनी पड़ रही है। कई अभिभावक तबीयत खराब होने के वजह से अपने बच्चों को बीच – स्कूल से वापस लेकर आ रहे हैं। निवासी बाहर से पीने का पानी मंगा रहे हैं। अधिकतर लोग उल्टी और दस्त से बीमार होने का शिकार हैं। करीब 20 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। लगातार बीमार हो रहे लोगों को लेकर बिसरख स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोसायटी का मंगलवार को निरीक्षण किया। कुछ वक्त के लिए जांच शिविर लगाया गया है।
दैनिक जागरण के 9 अप्रैल 2025 के अंक में अगला प्रमुख समाचार “दुष्कर्म के प्रयास के दोषी पिता को 10 साल के कारावास की सजा” शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इस समाचार में बताया गया है कि जिला न्यायालय ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर पिता को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोष सिद्ध होने पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि घटना 21 नवंबर 2020 की है। सेक्टर-49 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में पीड़िता अपने पिता और दो छोटी बहनों के साथ घर पर थी। उसकी मां ड्यूटी पर चली गई थी। पिता ने दोनों छोटी बहनों को बीड़ी खरीदने के बहाने दूर की मार्केट में भेज दिया और पीड़िता को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। अचानक घर पर कोई आ गया। पीड़िता की मां ने कोतवाली पहुंचकर पीड़िता ने पिता की सारी करतूतं मां को बताई। आरोप लगाया कि पिता पहले भी उनके और उनकी बहनों के साथ ऐसी हरकतें करते रहे हैं और परिवार के साथ मारपीट भी करते हैं। मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान पीड़िता, उसकी मां और दोनों बहनों के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता का धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी कराया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए, जिनमें पीड़िता, उसकी मां, दोनों बहनें, विवेचक अधिकारी और एक महिला कांस्टेबल शामिल थे। इन सभी गवाहों के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पिता को दोषी पाया। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कारवास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि दोषी ने न केवल अत्यंत घृणित एवं जघन्य अपराध किया है। बल्कि पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते, आपसी विश्वास, भरोसे को शर्मशार व कलंकित करने का काम किया है।