Friday, 15 November 2024

Brij Bhushan Sharan Singh: चार्जशीट में ऐसा क्या है जो पहुंचा सकता है, बृज भूषण को सलाखों के पीछे

  Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh)…

Brij Bhushan Sharan Singh: चार्जशीट में ऐसा क्या है जो पहुंचा सकता है, बृज भूषण को सलाखों के पीछे

 

Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। इसकी वजह ये है कि 6 बालिग पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बृज भूषण के खिलाफ दायर आरोप पत्र में दावा किया है कि उसके पास इतने सबूत हैं कि उन पर मुकदमा चल सकता है। इसमें पुलिस ने मामले से जुड़े 15 गवाहों के बयानों को प्राथमिक आधार बनाया है।

बालिग पहलवानों के केस में पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ 1500 पन्नों की चार्जशीट (Brij Bhushan Sharan Singh Chargesheet) पेश की गई है। इसमें पुलिस ने पहलवानों (Wrestlers) के सीआरपीसी (CRPC) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे दिए बयान को चार्जशीट का प्रमुख आधार माना है। पुलिस ने कहा है कि बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं।

क्या है इस चार्जशीट में?

बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज की गई 2 एफआईआर (FIR) में कई गंभीर आरोप शामिल हैं। एफआईआर में प्रोफेशनल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने के कम से कम दो मामलों का जिक्र है। इसमें 15 यौन उत्पीड़न के मामलों का भी जिक्र है, जिनमें से 10 में गलत तरीके से छूने की शिकायत की गई है। एफआईआर में महिला पहलवानों ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें कहा गया था कि निवर्तमान अध्यक्ष कथित तौर पर बिना उनकी मर्जी के स्तन और पेट पर हाथ फेरते थे। उन्हें डराने-धमकाने का जिक्र भी दोनों एफआईआर में है। भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

किन धाराओं में दर्ज किया गया है केस

पुलिस ने 6 बार के लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 A (यौन उत्पीड़न), 354 D (पीछा करना) और 506 के तहत उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

वहीं दूसरी ओर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना, यदि उकसाया गया कार्य परिणाम में किया जाता है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है), 354, 354 A और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

18 जुलाई को होनी है पेशी

इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में समन भेजकर 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए पूर्व कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के अलावा कुश्ती महासंघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी तलब किया है। बालिग पहलवानों के केस में पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ 1500 पन्नों की चार्जशीट पेश की है।

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