Bulandshahar News: बुलंदशहर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। 2015 में खुर्जा में हुई थी घटना। कासगंज जिले के रहने वाले आरोपी ने दिया था वारदात को अंजाम।
2015 में हुई थी घटना
कासगंज जिले के रहने वाले आरोपी लोकेंद्र ने साल 2015 में खुर्जा क्षेत्र की एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजी वरुण कौशिक, भरत शर्मा और महेश राघव ने पैरवी की और आरोपी को 7 साल कठोर कारावास की सजा दिलाने में सफल हुए। स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दोषी लोकेंद्र को न सिर्फ 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई बल्कि 15000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के मद्देनजर यह फैसला एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है।
बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी
साल 2015 में कासगंज का रहने वाला लोकेंद्र खुर्जा में मजदूरी के लिए आया था। इलाके की एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची को शाम के वक्त टॉफी व अन्य चीज दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया जिसके बाद लोकेंद्र ने उस 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। दोषी लोकेंद्र खुर्जा क्षेत्र की रहने वाली इस मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। मामले के उजागर होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सोचने का विषय था कि कोई व्यक्ति या पुरुष इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि 5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने लगे। इलाके के लोगों में गुस्सा और रोष था जिसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। पुलिस ने कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब मामले में दोषी को सजा सुना दी गई है तथा पीड़ित बच्ची के परिवार ने राहत की सांस ली है।
महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में आई है कमी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराध में कमी आई है। एक दिन पहले ही सीएम योगी ने बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि महिलाएं अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। पहले अपराधी खुलेआम घूमते थे और सत्ता का संरक्षण उनके सर पर होता था वहीं अब अपराध की जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते बुलंदशहर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी आई है।