Gautam budh nagar गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

Gautam budh nagar। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर (Gautam budh nagar) में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा यानि धारा 144 लागू कर दी गई है। (Gautam budh nagar) इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे और जिला प्रशासन की अनुमति से ही यह कार्य किए जा सकेंगे। धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी थाना पुलिस को आदेश जारी किए गए हैं। अगले एक माह तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।
Gautam budh nagar
गौतमबुद्धनगर के अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि अप्रैल माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्व, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा तथा विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए जनपदभर में धारा 144 लागू की गई है।
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष दिद्वेदी द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाईस्कूल, इंटर की बोर्ड परीक्षा, विधान परिषद चुनाव को देखते हुए 30 अप्रैल तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक नवरात्रि, रामनवमी, चेटीचंद जयंती, रमजान माह का प्रारंभ, गुड फ्राइडे, हनुमान जयंती, अलविदा जुम्मे की नमाज आदि पर शांति सौहार्द और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
धारा 144 लागू होने के बाद आगामी 30 अप्रैल तक गौतमबुद्धनगर में शरारती तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, ताकि कोई भी असमाजिक तत्व जनपद की शांति व्यवस्था को भंग न कर सके। इस दौरान सार्वजनिक रुप से निकाले जाने वाले जुलूस व प्रदर्शन आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी और इस तरह के आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। मास्क की अनिवार्यता रहेगी तथा कोविड 19 प्रोटोकाल के बिना सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। धार्मिक स्थलों के आसपास कोई भी छुट्टा जानवर नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा तथा अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। चार से अधिक व्यक्ति एक स्थल पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकेगा, यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लााई जाएगी।
Gautam budh nagar। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर (Gautam budh nagar) में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा यानि धारा 144 लागू कर दी गई है। (Gautam budh nagar) इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे और जिला प्रशासन की अनुमति से ही यह कार्य किए जा सकेंगे। धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी थाना पुलिस को आदेश जारी किए गए हैं। अगले एक माह तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।
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गौतमबुद्धनगर के अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि अप्रैल माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्व, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा तथा विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए जनपदभर में धारा 144 लागू की गई है।
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष दिद्वेदी द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाईस्कूल, इंटर की बोर्ड परीक्षा, विधान परिषद चुनाव को देखते हुए 30 अप्रैल तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक नवरात्रि, रामनवमी, चेटीचंद जयंती, रमजान माह का प्रारंभ, गुड फ्राइडे, हनुमान जयंती, अलविदा जुम्मे की नमाज आदि पर शांति सौहार्द और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
धारा 144 लागू होने के बाद आगामी 30 अप्रैल तक गौतमबुद्धनगर में शरारती तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, ताकि कोई भी असमाजिक तत्व जनपद की शांति व्यवस्था को भंग न कर सके। इस दौरान सार्वजनिक रुप से निकाले जाने वाले जुलूस व प्रदर्शन आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी और इस तरह के आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। मास्क की अनिवार्यता रहेगी तथा कोविड 19 प्रोटोकाल के बिना सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। धार्मिक स्थलों के आसपास कोई भी छुट्टा जानवर नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा तथा अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। चार से अधिक व्यक्ति एक स्थल पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकेगा, यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लााई जाएगी।







