Gautam budh nagar गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

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locationभारत
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calendar01 APR 2022 00:22 PM
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Gautam budh nagar। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर (Gautam budh nagar) में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा यानि धारा 144 लागू कर दी गई है। (Gautam budh nagar) इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे और जिला प्रशासन की अनुमति से ही यह कार्य किए जा सकेंगे। धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी थाना पुलिस को आदेश जारी किए गए हैं। अगले एक माह तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

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गौतमबुद्धनगर के अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि अप्रैल माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्व, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा तथा विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए जनपदभर में धारा 144 लागू की गई है।

अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष दिद्वेदी द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाईस्कूल, इंटर की बोर्ड परीक्षा, विधान परिषद चुनाव को देखते हुए 30 अप्रैल तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक नवरात्रि, रामनवमी, चेटीचंद जयंती, रमजान माह का प्रारंभ, गुड फ्राइडे, हनुमान जयंती, अलविदा जुम्मे की नमाज आदि पर शांति सौहार्द और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

धारा 144 लागू होने के बाद आगामी 30 अप्रैल तक गौतमबुद्धनगर में शरारती तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, ताकि कोई भी असमाजिक तत्व जनपद की शांति व्यव​स्था को भंग न कर सके। इस दौरान सार्वजनिक रुप से निकाले जाने वाले जुलूस व प्रदर्शन आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी और इस तरह के आयोजन जिला प्रशासन की अनु​मति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। मास्क की अनिवार्यता रहेगी तथा कोविड 19 प्रोटोकाल के बिना सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। धार्मिक स्थलों के आसपास कोई भी छुट्टा जानवर नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा तथा अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। चार से अधिक व्यक्ति एक स्थल पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकेगा, यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लााई जाएगी।

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Saharanpur: सहारनपुर में गैंगरेप के आरोपियों के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 APR 2022 08:31 AM
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सहारनपुर. उतर प्रदेश के सहारनपुर जिले में थाना चिलकाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोपियों के घरों पर गुरुवार को पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची और चेतावनी दी कि यदि कल (शुक्रवार) तक आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो दोनों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जायेगा। यह जानकारी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व दो युवकों ने एक नाबालिक किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया था। UP News भ्रष्ट अफसरों को लेकर सरकार सख्त, सोनभद्र के डीएम निलंबित उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी युवक फरार हैं जबकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है। उन्होंने बताया कि आज दोनों आरोपियों के घरों पर बुलडोजर पहुंच गया और चिलकाना प्रभारी ने ढोल बजवाकर यह चेतावनी दी कि यदि कल तक दोनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो ये बुलडोजर उनके घरों पर चलाते हुए उनके घरों को नेस्तनाबूत कर दिया जायेगा। शर्मा ने बताया कि एक सप्ताह से दोनों आरोपी फरार हैं ओर उनकी तलाश का सिलसिला जारी है लेकिन जब आरोपी हाथ नहीं आये तो अब बुलडोजर की कार्यवाही की गई है।
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UP News भ्रष्ट अफसरों को लेकर सरकार सख्त, सोनभद्र के डीएम निलंबित

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UP News भ्रष्ट अफसरों को लेकर सरकार सख्त, सोनभद्र के डीएम निलंबित
locationभारत
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calendar31 MAR 2022 04:56 PM
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UP News : उत्तर प्रदेश (UP News) में दूसरी बार सरकार बनाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश में अवैध खनन और भूमि आदि पर अवैध कब्जा करने वालों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का चाबुक चल रहा है। इस दौरान उन अफसरों पर भी चाबुक चलाया जा रहा है, जो किसी न किसी रुप में आरोपियों का साथ दे रहे हैं।

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अवैध खनन और विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट को सील न करने के मामले में सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही डीएम के ऊपर विभागीय जांच बैठा दी गई है। वाराणसी के कमिश्नर को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है।

प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी की ओर से जारी बयान में कहा गया क 'डीएम टीके शिबू के खिलाफ खनन और अन्य निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें जन प्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर सील न करके लापरवाही की गई, जिससे पूरे जिले का मतदान निरस्त करने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

>> Lakhimpur Kheri case लखीमपुर ​खीरी मामले में यूपी सरकार क्या कदम उठा रही? सुप्रीम कोर्ट

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 'इस मामले की जांच विंध्याचल मंडल के कमिश्नर ने की थी, जिसमें जिलाधिकारी टीके शिबू दोषी पाए गए. इस वजह से उन्हें निलंबित किया जाता है. इसके साथ ही विभागीय कार्यवाही में जांच के लिए वाराणसी मंडल के कमिश्नर को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है. टीके शिबू को राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया है.'