Saturday, 18 May 2024

पति और ससुर ने की थी बहू की हत्या, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Bulandshahar News  एक व्यक्ति जो महिला को सात जन्मों का साथ निभाने के लिए शादी कर अपने घर लेकर आया…

पति और ससुर ने की थी बहू की हत्या, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

Bulandshahar News  एक व्यक्ति जो महिला को सात जन्मों का साथ निभाने के लिए शादी कर अपने घर लेकर आया था उसी ने महिला की हत्या कर दी। इस हत्या में उसके पिता ने उसका साथ दिया। पिता पुत्र ने मिलकर बहु की हत्या कर दी थी। अब इस मामले में अभियुक्तों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सज़ा और जुर्माना भी लगाया है

बेटे ने पिता के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या

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मामला बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के गाँव सातोहा का है। यहाँ के रहने वाले डेरा लाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी कलावती की शादी रूसी गाँव निवासी ओमप्रकाश के साथ की थी। लेकिन शादी के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला बाद में उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा था, वजह थी दहेज की अतिरिक्त मांग। लगातार दहेज की मांग के चलते बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। 3 साल तक लगातार बेटी को प्रताड़ित किया गया जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तीन साल पहले बेटी की फाँसी के फंदे पर लटका कर हत्या कर दी गई थी। पिता ने बेटी की मृत्यु के बाद पुलिस में मामला दर्ज करा दिया था। पुलिस ने आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल कर दी थी। अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों और सबूतों के आधार पर नामज़द पति और उसके पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10, हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
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दहेज की मांग के चलते की गई हत्या

दहेज की मांग के चलते बेटी की हत्या की गई थी । पिता ने जिसके बाद न्याय की गुहार लगायी थी। बेटी के हत्यारों को सजा मिलने के बाद मृतक बेटी के परिजनों ने राहत की साँस ली, साथ ही शासन प्रशासन का धन्यवाद दिया।

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