आप विधायक की बढ़ी मुश्किलें, ED ने कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत

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Delhi News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 10:48 AM
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Delhi News : दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच एजेंसी की ओर से जारी समन पर उपस्थित न होने को लेकर ईडी (ED) ने उनके खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी (ED) उनके ठिकानों पर पहले छापेमारी भी कर चुकी है। ईडी (ED) की याचिका पर कोर्ट शनिवार को सुनवाई करेगी।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 मार्च को AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ईडी (ED) ने उन्हें कई बार समन भेजा, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उनकी पिछली अग्रिम जमानत की याचिका भी ट्रायल कोर्ट से खारिज हो गई थी। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कई समन जारी किए थे।

कई धाराओं में ईडी ने दर्ज कराई शिकायत

ईडी (ED) ओर से कोर्ट में दायर शिकायत का मामला धारा 190 (1)(ए) सीआरपीसी के तहत आर/डब्ल्यू/एस 200 सीआरपीसी, 1973 आर/डब्ल्यू/एस 174 आईपीसी, 1860 आर/डब्ल्यू/एस 63 (4) पीएमएलए, 2002 की धारा 50, PMLA, 2002 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति का है। इसलिए कोर्ट अब इस मामले पर शनिवार को सुनवाई करेगा। शिकायत में ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने ईडी (ED) के समन का पालन नहीं किया है।

मार्च में जमानत अर्जी हुई थी खारिज

दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित भर्ती अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी (ED) ने खान को कई बार समन भेजा था। बता दें कि अमानतुल्‍ला खान पर दिल्‍ली वक्‍फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप है। मनी लॉन्‍ड्र‍िंग से जुड़े इस मामले में ईडी (ED) उनके ठिकानों पर पहले छापेमारी भी कर चुकी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी को पिछले महीने मार्च में खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी (ED) की ओर से बार-बार समन जारी होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान पेशी पर शामिल नहीं हुए।

कई ठिकानों पर की थी छापेमारी

आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से भर्ती में कथित अनियमितताओं का आरोप है। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां की थी। मामला सामने आने के बाद ईडी (ED) की ओर से इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी (ED) का दावा है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक ने कथित अवैध भर्ती के जरिए अपराध की भारी पैसा अर्जित किया है। Delhi News

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दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 05:19 AM
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Delhi News :  दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज यानी शनिवार को कोर्ट में पेशी हुई। जिसके बाद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को अब 18 अप्रैल तक बढ़ी दी है। यानी की अब मनीष सिसोदिया को 18 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की सुनवाई 18 अप्रैल को ही होगी।

मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी चिट्ठी

आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज शनिवार (06 अप्रैल) को राऊज एवेन्यू कोर्ट मे पेश किया गया। इससे पहले इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत मिल चुकी है। लेकिन केस की सुनवाई में आना जरूरी है। वहीं मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। बहुत महीनों बाद दोनों एक साथ कोर्ट रूम में मौजूद रहे।

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इसे अलावा मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लिए तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी थी,  इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने अपनी स्थिति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों के किए गए अत्याचारों से की साथ ही शिक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। इतना ही नहीं दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने यह उम्मीद भी जताई है कि वो जेल से जल्द ही बाहर आ सकते है।

क्या कहा था चिट्ठी में?

बता दें कि मनीष चिट्ठी में लिखते हुए कहा कि ''जल्द ही आपसे बाहर मिलूंगा। अंग्रेज शासकों को भी सत्ता का अहंकार था और उन्होंने लोगों को झूठे मामलों में जेल में गुजारे थे। बता दें कि आप नेता सिसोदिया की जमानत पर शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हुई। पूर्वी दिल्ली में अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों को लिखे पत्र में, सिसोदिया ने कहा कि अच्छी शिक्षा और विद्यालयों के लिए उसी तरह संघर्ष चल रहा है, जैसे लोगों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया ने पत्र में कहा, 'शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। आप सभी को प्यार।' उन्होंने कहा कि जेल में रहने के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति उनका प्यार बढ़ गया है और वे उनकी ताकत हैं। Delhi News

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CM केजरीवाल को बड़ी राहत, इस मामले पर खारिज हुई FIR

Arvind Kejriwal Goa Case
Arvind Kejriwal Goa Case
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 05:00 PM
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Arvind Kejriwal Goa Case : दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। हाल ही में गोवा कोर्ट की ओर से CM केजरीवाल के खिलाफ दर्ज किया गया FIR को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें यह मामला साल 2017 के गोवा चुनाव के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज किया गया था। उस दौरान CM केजरीवाल ने कहा था कि 'पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना'। अरविंद केजरीवाल पर इस मामले में पिछले साल से ही केस चल रहा था।

इस धारा के तहत दर्ज हुआ था मामला

आपको बता दें सीएम केजरीवाल के खिलाफ यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और रिश्वतखोरी से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 (ई) के तहत दर्ज हुआ था। नवंबर में न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उन्हें इस केस से जुड़ा समन भी जारी किया था। AAP ने 2017 और 2022 मेंगोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था। साल 2017 में पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, जबकि 2022 में उसने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी।

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार यह मामला गोवा विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा हुआ है। उस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान CM अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि पैसे सबसे ले लेना और वोट झाड़ू को देना। जिसके बाज उनके इस बयान की काफी आलोचना की गई थी। विपक्षी दलों ने इस पर CM केजरीवाल और आप को काफी घेरा था। इसी भाषण को लेकर उनके खिलाफ गोवा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई गई थी। इस केस की सुनवाई करीब 7 साल से चल रही थी। वहीं अब आखिरकार शनिवार को कोर्ट की ओर से इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।

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