Noida News / एक हजार एनसीआर ऑटो परमिट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर 29 मई को सुनवाई हुई थी। इसमें गौतमबुद्धनगर के परिवहन विभाग की ओर से हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
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नोएडा सीएनजी ऑटो चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि आरटीओ अरुण कुमार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उन्होंने हलफनामा दाखिल करने के लिए न्यायालय से चार सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह योजना 27 मार्च 2023 को लांच हुई थी लेकिन शिवा बजाज एजेंसी 23 जनवरी 2023 तक 5998 बुकिंग कर चुका था। उन्होंने कहा कि एआरटीओ ने एसोसिएशन पदाधिकारियों के सामने प्रस्ताव रखा था कि कंप्यूटराइज रैंडम से ड्रॉ करवा देते हैं और आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे।
उनका कहना था कि एसोसिएशन के लैटर पैड पर समझौता लिखकर दे दे जिसे न्यायालय के अंदर दाखिल कर सकें। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना था कि ऑनलाइन आवेदन करेंगे और कंप्यूटराइज रैंडम को भी मान लेंगे, लेकिन या तो चरित्र प्रमाण पत्र को इस योजना से हटा दें या फिर कागज बनवाने के लिए कम से कम तीन महीने का समय दे। लेकिन वें एसोसिएशन की मांग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस मामले में एआरटीओ का कहना है कि एसोसिएशन के पदाधिकारी जो मांग पत्र देते हैं, उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता है। इस बारे में कोई फैसला लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
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