Tuesday, 7 May 2024

आप विधायक की बढ़ी मुश्किलें, ED ने कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत

Delhi News : दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली वक्फ…

आप विधायक की बढ़ी मुश्किलें, ED ने कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत

Delhi News : दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच एजेंसी की ओर से जारी समन पर उपस्थित न होने को लेकर ईडी (ED) ने उनके खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी (ED) उनके ठिकानों पर पहले छापेमारी भी कर चुकी है। ईडी (ED) की याचिका पर कोर्ट शनिवार को सुनवाई करेगी।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 मार्च को AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ईडी (ED) ने उन्हें कई बार समन भेजा, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उनकी पिछली अग्रिम जमानत की याचिका भी ट्रायल कोर्ट से खारिज हो गई थी। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कई समन जारी किए थे।

कई धाराओं में ईडी ने दर्ज कराई शिकायत

ईडी (ED) ओर से कोर्ट में दायर शिकायत का मामला धारा 190 (1)(ए) सीआरपीसी के तहत आर/डब्ल्यू/एस 200 सीआरपीसी, 1973 आर/डब्ल्यू/एस 174 आईपीसी, 1860 आर/डब्ल्यू/एस 63 (4) पीएमएलए, 2002 की धारा 50, PMLA, 2002 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति का है। इसलिए कोर्ट अब इस मामले पर शनिवार को सुनवाई करेगा। शिकायत में ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने ईडी (ED) के समन का पालन नहीं किया है।

मार्च में जमानत अर्जी हुई थी खारिज

दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित भर्ती अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी (ED) ने खान को कई बार समन भेजा था। बता दें कि अमानतुल्‍ला खान पर दिल्‍ली वक्‍फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप है। मनी लॉन्‍ड्र‍िंग से जुड़े इस मामले में ईडी (ED) उनके ठिकानों पर पहले छापेमारी भी कर चुकी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी को पिछले महीने मार्च में खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी (ED) की ओर से बार-बार समन जारी होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान पेशी पर शामिल नहीं हुए।

कई ठिकानों पर की थी छापेमारी

आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से भर्ती में कथित अनियमितताओं का आरोप है। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां की थी। मामला सामने आने के बाद ईडी (ED) की ओर से इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी (ED) का दावा है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक ने कथित अवैध भर्ती के जरिए अपराध की भारी पैसा अर्जित किया है। Delhi News

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