Delhi Excise Scam / नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में कारोबारी व आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।
Delhi Excise Scam
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें नायर ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के केवल मीडिया एवं संचार प्रभारी थे और आबकारी नीति बनाने या लागू करने में किसी भी तरह शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जुड़ाव के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
निचली अदालत ने 16 फरवरी को नायर और चार अन्य आरोपियों समीर महेंद्रू, शरत रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि विस्तृत जांच लंबित है और यह मानना संभव नहीं है कि रिहा होने पर वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई मई तक के लिए स्थगित कर दी।
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