Monday, 6 May 2024

जानें कब छिन जाता है वोट का अधिकार, किन हालातों में नहीं कर सकते मतदान?

Lok Sabha Election 2024 :  लोकसभा 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है। भारत में चुनाव लोकतंत्र का त्योहार से…

जानें कब छिन जाता है वोट का अधिकार, किन हालातों में नहीं कर सकते मतदान?

Lok Sabha Election 2024 :  लोकसभा 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है। भारत में चुनाव लोकतंत्र का त्योहार से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में लोगों की अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली है। अब दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। सविंधान में सभी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार है। हालांकि,  इस बारें में बहुत कम लोग जानते हैं कि विशेष स्थिति में किसी भारतीय नागरिक से यह अधिकार छीना भी जा सकता है।

Lok Sabha Election 2024

आपको बता दें कि भारत के चुनावों में मदतान देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। जो लोग विदेश में रहते हैं और उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है, वो भी चुनावों में वोट डालकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि, इस अधिकार को पाने के लिए भी एक तय प्रोसेस होता है, जिसे फॉलो करके आप मतदान दे सकते हैं।

एक से ज्यादा बार वोट देने पर होगी सजा

वहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(3) के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक ही वर्ग के एक निर्वाचन-क्षेत्र से एक से ज्यादा वोट नहीं डाल सकता। अगर कोई इंसान एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करता है, तो उसके द्वारा किए गए सभी वोट रद्द हो जाएंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि एक शख्स का नाम एक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दो बार आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वोटिंग के अधिकार को लेकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(4) में जिक्र है। इसके मुताबिक, अगर कोई वोटर एक ही निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में एक से ज्यादा बार वोट देता है, तो उस शख्स का एक भी वोट नहीं गिना जाएग।

Lok Sabha Election 2024

18 साल से बड़े हैं पर मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो क्या वोट कर सकते हैं?

18 साल या उससे बढ़े भारतीय नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यह भी जरूरी है कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। जैसे अगर कोई नागरिक 18 साल की उम्र से बढ़ा है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना पड़ता है। अगर आप पहली बार वोट करने के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो फॉर्म 6 भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा कर दें।

जेल में बंद कारावास की सजा काट रहे कैदियों के वोटिंग अधिकार?

बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) कहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं कर सकता जो कारावास की सजा के तहत जेल में बंद है या पुलिस की कानूनी हिरासत में है। इसी के साथ कोई मानसिक रूप से विकलांग हैं और जिन्हें न्यायालय से मानसिक रूप से विकलांग घोषित किया गया है, वो मतदाता सूची में अपना नामांकन नहीं करवा सकते और उन्हें मतदाता पहचान पत्र तक जारी नहीं किया जाएगा। इस तरह ये लोग भी वोट नहीं कर सकते। Lok Sabha Election 2024

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