Friday, 26 April 2024

Satyendar Jain Case सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर एससी में सुनवाई 26 मई को

Satyendar Jain Case / नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज धनशोधन…

Satyendar Jain Case सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर एससी में सुनवाई 26 मई को

Satyendar Jain Case / नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज धनशोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा स्वास्थ्य आधार पर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध के बाद मामले को सुनवाई के लिए 26 मई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

Satyendar Jain Case

शीर्ष अदालत ने 18 मई को जैन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था और जैन को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष राहत के लिए जाने की छूट प्रदान की थी।

सिंघवी ने उस वक्त कहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जैन का वजन 35 किलो कम हो गया है और वह सूखकर कांटा हो गए हैं। उन्होंने दलील दी थी कि जैन कई बीमारियों से पीड़ित हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने छह अप्रैल को धन शोधन मामले में जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने गवाहों के बयानों का उल्लेख किया था जिसमें दावा किया गया वह कथित अपराध के साजिशकर्ता और कोष मुहैया कराने वाले थे।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि आप के वरिष्ठ नेता एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनमें सबूतों से छेड़छाड़ करने की क्षमता है। ईडी ने पिछले साल 30 मई को कथित रूप से जैन से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था।

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