Wednesday, 19 March 2025

पुलिस की जांच में चौतरफा घिर गया है पत्रकार पंकज पाराशर, सामने आई चार्जशीट

Noida News : लम्बे समय तक नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में सक्रिय रहा पत्रकार पंकज पाराशर (Pankaj Parashar) चौतरफा घिर…

पुलिस की जांच में चौतरफा घिर गया है पत्रकार पंकज पाराशर, सामने आई चार्जशीट

Noida News : लम्बे समय तक नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में सक्रिय रहा पत्रकार पंकज पाराशर (Pankaj Parashar) चौतरफा घिर गया है। नोएडा कमिश्नरी पुलिस (Noida Commissionerate Police) की जांच की आंच ने पंकज पाराशर को चारों तरफ से घेर लिया है। मंगलवार को नोएडा कमिश्नरी पुलिस की चार्जशीट (आरोप-पत्र) सामने आई है। नोएडा पुलिस की चार्जशीट में पंकज पाराशर (Pankaj Parashar) को कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना के गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया गया है। नोएडा पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया है कि पंकज पाराशर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में 9 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। पंकज पाराशर के विरूद्ध नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अलग-अलग थानों में मामले दर्ज हैं।

नोएडा कमिश्नरी पुलिस  ने जारी किए चार्जशीट के तथ्य

नोएडा कमिश्नरी पुलिस के मीडिया सेल ने पत्रकार पंकज पाराशर तथा उसके साथियों के विरूद्ध जारी चार्जशीट के तथ्य सार्वजनिक किए हैं। नोएडा कमिश्नरी पुलिस ने इस सिलसिले में बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया है। नोएडा पुलिस के प्रेस नोट में पंकज पाराशर को कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना के गिरोह का सदस्य दर्शाया गया है। साथ ही नोएडा पुलिस के प्रेस नोट में तथाकथित RTI एक्टिविस्ट राजेन्द्र नागर तथा उसकी पत्नी पूनम नागर को भी पंकज पाराशर का सहयोगी दर्शाया गया है। राजेन्द्र नागर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के बादलपु का रहने वाला है।

पंकज पाराशर के विषय में क्या कहना है नोएडा पुलिस का

नोएडा कमिश्नरी पुलिस (Noida Commissionerate Police) ने पत्रकार पंकज पाराशर (Pankaj Parashar) तथा उसके साथी राजेन्द्र नागर को लेक क्या कहा है। इस बात को समझने के लिए आपको नोएडा कमिश्नरी पुलिस के प्रेस नोट को पूरा पढऩा पड़ेगा। पाठकों की सुविधा के लिए नोएडा कमिश्नरी पुलिस के प्रेस नोट को यहां ज्यों का त्यों प्रकाशित किया जा रहा है।

दिनांक 31.01.2025 को थाना सूरजपुर पर मुकदमा वादी वीरेन्द्र पुत्र धर्मचन्द निवासी, अल्फा-1, थाना बीटा-2, ग्रेटर नोएडा द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा मृतक सुकेश जौहरी पुत्र श्री ओ०पी० जौहरी निवासी एस-2/561 शालीमार गार्डन एक्सटेशन-1, गाजियाबाद के प्लाट संख्या-डी-256, सेक्टर ओमीकोन-3, ग्रेटर नोएडा क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर की फर्जी एवं कूट रचित जीपीए अपनी पत्नी पूनम के नाम करा लेने एवं शिकायत करने पर मुकदमा वादी को जान से मारने की धमकी देकर अवैध रंगदारी मांगने एवं न देने पर डरा धमका कर चैैनल पर झूठी खबर चलाने व शूटर भेजकर हत्या करा देने की धमकी देना व अथॉरिटी की जांच के उपरांत धोखाधडी के सम्बंध में मु0अ0सं0 73/2025 धारा 420/467/468/471 आईपीसी बनाम राजेन्द्र पंजीकृत कराया गया। मुकदमा की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान एकत्र साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता पूनम पत्नी राजेन्द्र एवं पत्रकार पंकज पाराशर उपरोक्त के नाम प्रकाश में आये और विवेचना में धारा 120बी/386 आईपीसी के अपराध के साक्ष्य पाये गये। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता पूनम पत्नी राजेन्द्र को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्य संकलन के आधार पर बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल, बयान गवाहान एवं बयान अन्य पीड़ित गवाहान एवं प्लाट के कूट रचित बैनामा एवं जीपीए की प्रमाणित प्रतियां व अन्य प्रपत्र सम्बंधित से प्राप्त किये गये। जिसके सम्बंध में अभी गहनता से जांच की जा रही है।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान एकत्र साक्ष्य संकलन की कार्यवाही में निम्न लिखित अन्य तथ्य भी प्रकाश में आये है, जो निम्न प्रकार है।

1-अभियुक्तगण का एक शातिर एवं संगठित गिरोह हैं जो पत्रकारिता की आड़ में अपने पद का प्रभाव एवं शातिर गैंग लीडर रवि काना के अपराधिक वर्चस्व का भय व अन्य भय दिखाकर समाज के सामान्य आम लोगों से अनुचित एवं अवैधानिक रूपयों की मॉग फिरौती के रूप में करते है, और अनैतिक रूप से रूपयों की वसूली करते है। जिनके द्वारा इस प्रकार समाज के लोगों को डरा धमका कर एवं जान से मारने की धमकी देने के भय में डालकर व अन्य भय दिखाकर अनैतिक रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति/रूपयों को कानूनी रूप में परिवर्तित करने के लिए एक दूसरे की कम्पनियों के बैंक खाते एवं निजी बैंक खातों में व अपने सहयोगी लोगों के माध्यम से प्रयोग किया गया है। इस गैंग का मुख्य लीडर रवि काना उर्फ रविन्दर नागर है। विवेचना के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्य संकलन के आधार अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है, जिनके लोगों द्वारा अपनी कम्पनियों एवं निजी बैंक खातों के माध्यम से कई करोड़ रूपयों का लेन-देन संदिग्ध होना पाया गया है। जिसके सम्बंध में और गहनता से अलग से जांच की जा रही है।

2-अभियुक्तगण द्वारा अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर एवं चैनल पर झूठी खबरें चलाने व अन्य भय में डालकर रूपये वसूली किये जाने के सम्बंध में विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत कराये गये है। जिनमें थानों से जानकारी प्राप्त की गई तो निम्न अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है।

3-अभियुक्तगण द्वारा अन्य पीड़ित गवाह श्री सन्तरपाल पुत्र रूमाल सिंह निवासी ग्राम अच्छेजा तपोभूमि दा स्कूल थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर को भी डरा धमकाकर एवं झूठी खबरे चलाने के नाम पर अवैध वसूली किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये है, जिसके सम्बंध में श्री सन्तरपाल सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

  1. पंकज पाराशर एवं उसके साथियों द्वारा 13 लिंक डाले गये जिनसे अवैध उगाही की जा रही थी।

उपरोक्त प्रकरण में पंकज पाराशर एवं श्रीमती पूनम पत्नि राजेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

पंकज पाराशर  तथा उसके साथियों के  अपराधिक इतिहास का विवरण

अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र भागमल निवासी ग्राम कस्बा बादलपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

1-मु0अ0सं0-432/2024 धारा 420/467/468/471/ 120बी /504/506 आईपीसी थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

2-मु0अ0सं0-73/2025 धारा 420/467/ 468/471 आईपीसी थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा।

3-मु0अ0सं0-114/2025 धारा 386/506 आईपीसी थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा।

 

अभियुक्ता श्रीमती पूनम पत्नी राजेन्द्र निवासी ग्राम कस्बा बादलपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

1-मु0अ0सं0-73/2025 धारा 420/467/ 468/471 आईपीसी थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा।

अभियुक्त पंकज पाराशर पुत्र राजकरण पारासर वर्तमान निवासी क्यू 42, सीनियर सिटीजन सोसाइटी सेक्टर फाई-2, चौकी क्षेत्र एडब्ल्यूएचओ थाना बीटा-2 ग्रे०नो0 गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम सिंघावली अहीर, थाना सिघांवली अहीर, जनपद बागपत, उ०प्र०।

1-मु0अ0सं0-578/2024 धारा 66(ई) आईटी एक्ट थाना बीटा-2, ग्रेटर नोएडा।

2-मु0अ0सं0-912/2024 धारा 356(2) आईपीसी व धारा 66(ई) आईटी एक्ट थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा।

3-मु0अ0सं0-183/2022 धारा 341/386 आईपीसी थाना कासना ग्रेटर नोएडा।

4-मु0अ0सं0 32/2025 धारा 308(5)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5-मु0अ0सं0-02/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

6-मु0अ0सं0-73/2025 धारा 420/467/468/471 आईपीसी थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा।

7-मु0अ0सं0-43/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/316(5)/61(2) बीएनएस थाना सेक्टरश्-20 नोएडा।

8-मु0अ0सं0-66/2025 धारा 386 आईपीसी थाना फेस-3 नोएडा।

9-मु0अ0सं0-86/ 2025 धारा 191(2)/333/351(2)/352/308 बीएनएस थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

मीडिया सेल

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

पुलिस की जांच की आंच में घिर गया है पंकज पाराशर

नोएडा पुलिस कमिश्नरी (Noida Commissionerate Police) के प्रेस नोट से अनेक तथ्य उजागर हुए हैं। इस प्रेस नोट से साफ जाहिर है कि नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग थानों में दर्ज मामलों में पंकज पाराशर तथा उसके सहयोगी पूरी तरह से कानून की गिरफ्त में फंस गए हैं। पंकज पाराशर तथा उसके सहयोगी एक महीने से भी अधिक समय से ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतमबुद्धनगर जिले की जिला जेल में बंद हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि नोएडा पुलिस की चार्जशीट में गंभीर तथ्य सामने आए हैं। इन तथ्यों से साफ जाहिर है कि पंकज पाराशर तथा उसके सहयोगी नोएडा पुलिस की जांच की आंच में पूरी तरह से घिर गए हैं। Noida News :

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