Lucknow News : उत्तर प्रदेश में सीबीआई की एंटी करप्शन कोर्ट ने 100 रुपये रिश्वत लेने के एक मामले में आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सीबीआई कोर्ट द्वारा दिया गया यह निर्णय राजधानी लखनऊ क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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आपको बता दें कि 7 अगस्त 1991 में एक सरकारी विभाग में तैनात लिपिक आरएन वर्मा के खिलाफ 100 रुपये रिश्वत लेने का मामला दर्ज हुआ था। पिछले 32 साल से यह मामला सीबीआई की एंटी करप्शन कोर्ट में विचाराधीन चला आ रहा था। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 100 रुपये की रिश्वत लेने वाले दोषी लिपिक को 1 साल की सजा दिए जाने का फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार का रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि लिपिक आरएन वर्मा 32 साल पहले 7 अगस्त 1991 को 100 रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए थे। उसी दिन उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। तब से अब तक इस केस में हजारों तारीख लग चुकी थी, लेकिन कोर्ट का फैसला अब आ सका है। एक सौ रुपये की रिश्वत लेने पर 1 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना लगाये जाने का यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चर्चा का विषय बना है।
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