UP News : उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक LKG के बच्चे को आखिर 4 महीने बाद सफलता हासिल हो ही गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले एक LKG के बच्चे ने शराब ठेके के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। इस पांच साल के छात्र ने अपने स्कूल के बगल में बने ठेके को हटवाने के लिए 4 महीने तक कानूनी जंग लड़ी। जिसमें आखिरकार बच्चे के हक में फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर के आबकारी विभाग को आदेश दिया है कि 31 मार्च 2025 के बाद स्कूल के बगल में स्थित शराब के ठेके का नवीनीकरण ना किया जाए।
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क्या था पूरा मामला?
दरअसल, उत्तर प्रदेश के कानपुर के आजाद नगर में रहने वाले एक LKG के छात्र अर्थव दीक्षित ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने वकील आशुतोष शर्मा की ओर से एक याचिका लगाई थी। जिसमें अर्थव ने कहा कि मेरा घर और स्कूल पास-पास है। वहीं, बगल में एक देसी शराब का ठेका है। रोज आते-जाते उसके सामने से गुजरना पड़ता है, जहां शराब पीने वालों की भीड़ लगी रहती है और उनकी हरकतों से परेशानी होती है। स्कूल में पढ़ाई करते समय भी शराब पीते लोग दिखाई देते रहते है। क्योंकि, ये रोज का काम है इसलिए इस ठेके को यहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। जिससे बच्चों पर इसका गलत असर ना पड़े।
DM और CM से भी लगाई थी गुहार
आपको बता दें कोर्ट में याचिका दाखिल करने से पहले अर्थव ने अपने पिता के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर के डीएम, आबकारी विभाग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की थी। लेकिन तब आबकारी विभाग ने यह कहकर शराब का ठेका हटाने से इनकार कर दिया था कि ठेका पिछले 30 सालों से वहां पर चल रहा है, जबकि छात्र का स्कूल 2019 में वहां पर खोला गया है। जिसके बाद छात्र ने अपने वकील की मदद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दाखिल की, जिसको लेकर कई महीने से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चली। वहीं हाल ही में हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग से इसको लेकर जवाब-तलब भी किया था।
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