UP News : मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) की मेरठ इकाई के एक निरीक्षक (इंस्पेक्टर) प्रशांत कपिल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और पुलिस को उसे 17 अप्रैल को उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने शुक्रवार को प्रशांत कपिल के वेतन पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया, क्योंकि वह इस मामले में (पिछले) तीन साल से बार-बार समन जारी करने के बावजूद अदालत में गवाह के रूप में पेश नहीं हुए थे।
सहायक जिला सरकारी वकील प्रवेंद्र कुमार ने शनिवार को बताया कि 2014 में जब राजस्थान के तीर्थयात्री राजस्थान से हरिद्वार जा रहे थे तब सशस्त्र डाकुओं ने बस चालक की गोली मारकर बस यात्रियों से नकदी, गहने लूट लिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल कर दी थी । हालांकि मामले के गवाह रहे इंस्पेक्टर प्रशांत कपिल सबूत के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे ।
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