Saturday, 4 May 2024

GST Council Meeting: अब चावल और आटा खरीदने के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत, इन चीजों के दाम में होगी बढ़ोतरी

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST Council Meeting) पर बैठक में अहम आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मंगलवार को…

GST Council Meeting: अब चावल और आटा खरीदने के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत, इन चीजों के दाम में होगी बढ़ोतरी

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST Council Meeting) पर बैठक में अहम आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मंगलवार को कई कर दरों को सुधारने और कुछ कर छूटों को वापस लेने का निर्णय हुआ है। इससे कई वस्‍तुओं की कीमत में उछाल हो सकती है।

सरकार की तरफ से लिया गया यह फैसला उच्च मुद्रास्फीति युग में अधिक राजस्व अर्जित करने को लेकर काफी हद तक मदद मिलने जा रही है। वहीं सोने व आभूषणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं करने को लेकर फैसला लिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (GST Council Meeting) की अध्यक्षता में बात की जाए तो 47 वीं जीएसटी परिषद की बैठक चंडीगढ़ में चलने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दिया है कि बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने भी अहम बैठक में मौजूद हुए हैं।

आज यानी बुधवार को बात करें तो बैठक के दूसरे और अंतिम दिन, परिषद केरल और दिल्ली सहित राज्यों से जून से आगे जाने वाले जीएसटी मुआवजे का विस्तार करने को लेकर मांग और ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर एक समान 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होने जा रही है।

GST नए नियम लागू होने के बाद क्या होगा सस्ता और महंगा

-मंगलवार को हुए बैठक को लेकर मांस, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ (जमे हुए को छोड़कर) पर अब 5% जीएसटी लगने वाला है।
-इसके अलावा यदि पहले से पैक और लेबल करने वाले हैं तो आटा और चावल जैसे गैर-ब्रांडेड वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगने जा रहा है।- वर्तमान में, इन वस्तुओं के केवल ब्रांडेड संस्करणों पर 5% जीएसटी लागू कर दिया था।
-चेक जारी करने को लेकर बैंक जो शुल्क लेते हैं, उस पर भी अब जीएसटी लगने जा रहा है।
-सूखी फलियां सब्जियां, सूखे मखाना, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं या मेसलिन का आटा, गुड़, मुरमुरा (मुरी), सभी सामान और जैविक खाद और कॉयर पिठ खाद पर 5 प्रतिशत कर लगाया जा सकता है।

अगर आप किसी भी होटल में एक कमरा 1,000 रुपए प्रति दिन से कम के लिए ले रहे हैं तो आपको 12 प्रतिशत कर चुकाना पड़ेगा, जबकि वर्तमान की बात करें तो ये छूट के अंतर्गत पहुंच गया है। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने खाद्य तेल, कोयला, एलईडी लैंप, प्रिंटिंग व ड्राइंग स्याही, तैयार चमड़े और सौर वॉटर हीटर जैसी चीजों को लेकर जीएसटी दर बढ़ोतरी पर सिफारिश कर दिया है।

 

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