मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से ड्रग बरामदगी के मामले में सीबीआई की एफआईआर को रद्द कराने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने बंबई हाईकोर्ट का रुख किया है। क्रूज से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में आर्यन खान को आरोपी न बनाने के एवज में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध को लेकर शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।
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अक्टूबर 2021 को कार्डेलिया क्रूज से आर्यन को किया था गिरफ्तार
उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में वानखेड़े ने यह भी अनुरोध किया कि सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। पीठ शुक्रवार को ही इस याचिका पर सुनवाई करेगी। सीबीआई ने वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल ही में प्राथमिकी दर्ज की थी। आर्यन खान को तीन अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के नाकाम रहने पर बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी।
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एनसीबी के कुछ अधिकारियों ने साजिश रची
सीबीआई ने एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के अलावा आपराधिक साजिश रचने और जबरन वसूली की कोशिश करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई जोन को अक्टूबर 2021 में निजी क्रूज जहाज कॉर्डेलिया पर कुछ लोगों द्वारा मादक पदार्थ रखने तथा उनका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी। जिसके बाद एनसीबी के कुछ अधिकारियों ने साजिश रची और कथित आरोपियों से रिश्वत के रूप में अवैध लाभ हासिल किया।
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पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए समीर वानखेड़े
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को वानखेड़े को दंडात्मक कार्रवाई से पांच दिनों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट दे दी थी। मुंबई में सीबीआई अधिकारियों ने वानखेड़े को बृहस्पतिवार को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे।
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