Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने दूरसंचार सेवाओं की दिशा में एक अहम फैसला लेते हुए, सभी आवासीय सोसायटियों में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता के रूप में अनिवार्य विकल्प देने के निर्देश जारी किए हैं। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी बिल्डर या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) BSNL को सेवा देने से मना नहीं कर पाएगा।
BSNL एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था
इस निर्णय के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्रेडाई एनसीआर-वेस्टर्न यूपी को पत्र भेजते हुए कहा है कि, BSNL एक शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है जो देशभर में किफायती दरों पर भरोसेमंद दूरसंचार सेवाएं मुहैया करा रही है। ऐसे में BSNL को ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग सोसायटियों में सेवा देने से रोकना उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।
अपनी मर्जी से सेवा प्रदाता चुनने की आजादी नहीं
BSNL ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्हें कई रिहायशी सोसायटियों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा, जबकि वे तकनीकी रूप से उन क्षेत्रों में सेवाएं देने में पूरी तरह सक्षम हैं। कंपनी का कहना है कि बिल्डर और RWA जानबूझकर उन्हें रोक रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी मर्जी से सेवा प्रदाता चुनने की आजादी नहीं मिल पा रही।
BSNL के इस आग्रह का किया समर्थन
प्राधिकरण ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (संशोधित 2007) के मुताबिक, हर उपभोक्ता को सेवा प्रदाता चुनने की स्वतंत्रता है। यही नहीं, जिला प्रशासन ने भी BSNL के इस आग्रह का समर्थन किया है। GNIDA के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सौम्य श्रीवास्तव के हस्ताक्षरयुक्त पत्र में क्रेडाई से अनुरोध किया गया है कि वह अपने अधीन आने वाले सभी बिल्डरों को स्पष्ट निर्देश दें कि वे BSNL को अपनी परियोजनाओं में टेलीकॉम सेवाएं देने की अनुमति दें।
लाखों निवासियों को मिलेगा फायदा
इस फैसले से ग्रेटर नोएडा की सैकड़ों सोसायटियों में रहने वाले लाखों निवासियों को फायदा मिलेगा। उन्हें अब BSNL की सस्ती और भरोसेमंद ब्रॉडबैंड सेवाओं का विकल्प मिलेगा, जिससे न केवल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ग्राहकों की सुविधा और संतुष्टि भी सुनिश्चित होगी। Greater Noida News