Chandigarh News : हरियाणा से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि डेरा सच्चा प्रमुख गुरू राम रहीम को मैनेजर रंजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया गया है। उन्हें अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पंजाब हरियाणा हाइ कोर्ट ने आज यानी 28 मई को गुरू राम रीम को मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।
राम रहीम मर्डर केस में बरी
साल 2021 में सीबीआई की विशेण अदालत ने डेरा सच्चा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के आरोप में डेरा प्रमुख को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिसमें आज उन्हें बरी कर दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को रंजीत सिंह मर्डर केस (Ranjit Singh Murder Case) में दोष मुक्त कर दिया है।
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हाई कोर्ट ने इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया और राम रहीम सहित चार अन्य को बरी कर दिया है। पंचकूला की विशेष अदालत ने पहले इस मामले में सजा का एलान किया था, जिसे बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
मिली थी उम्रकैद की सजा
पंचकूला की विशेष अदालत ने रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। सभी दोषियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है।
सीबीआइ ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा देने के मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। दूसरी ओर, गुरमीत राम रहीम के वकील अजय वर्मन ने कहा था कि वह इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें विशेष सीबीआई अदालत द्वारा किए फैसले को रद्द करते हुए राम रहीम सहित चार अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है। Chandigarh News
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