Delhi News : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित नौ राज्यों ने मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।
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उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से उसके अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है।
कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के निर्दिष्ट वर्ग की जांच के लिए सीबीआई को एक सामान्य सहमति दी गई थी, जिससे एजेंसी उन निर्दिष्ट मामलों को दर्ज करने और जांच करने में सक्षम हुई थी।
उन्होंने कहा कि नौ राज्यों..छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।
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