पांच न्यायाधीशों ने की सुनवाई
जानकारी के अनुसार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि 26 दिन में आपने क्या किया। ये बेहद गंभीर मामला है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई (SBI) को सिर्फ सीलबंद कवर खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए? आपका आवेदन उस पर चुप है।
कोर्ट ने स्पष्ट खुलासा करने को कहा
चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि हमने आपसे अपने फैसले के अनुसार स्पष्ट खुलासा करने को कहा है। आपको बता दें कि एसबीआई(SBI) ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी।
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