Friday, 3 May 2024

हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों में रोष, हड़ताल के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा बाधित

Hit And Run Law : केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून का विरोध पूरे देश में जारी…

हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों में रोष, हड़ताल के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा बाधित

Hit And Run Law : केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून का विरोध पूरे देश में जारी है। इस कानून का विरोध करते हुए देश भर के ट्रक और डंपर चालकों ने जगह-जगह चक्का चाम कर दिया। ट्रक चालकों का कहना है, कि ये कानून गलत है और सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। हिट एंड रण कानून की वापसी की मांग को लेकर मुंबई, इंदौर से लेकर दिल्ली-हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर ट्रक चालकों ने अपने-अपने ट्रकों सड़कों पर खड़ा करके जाम लगा दिया है।

Hit And Run Law

ट्रक और डंफर चालकों द्वारा लगाए गए जाम से लोगों को भी बड़ी परेशानियों का समना करना पड़ रहा है। जिसके कारण सब्जी, पेट्रोल-डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप हो रही हैं। देश के अलग-अलग शहरों में लोग परेशान हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग घंटों तक बस स्टॉप पर बसों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं मिल रहा है। पेट्रोल-डीजल की सप्लाई भी बाधित होने के कारण कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने की बात सामने आ रही है। जिसके बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं।

क्या है नया कानून?

बता दें कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं। जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है, तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा आरोपी ट्रक या डंफर चालक को 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। पहले इन मामलों में आरोपी चालक को कुछ ही दिनों में जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। बता दें कि इस कानून के तहत पहले भी दो साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी चालक को अब दस साल जेल में रहना होगा। हालांकि नए कानून के तहत हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर कुछ रियायत का प्रावधान है। ट्रक और डंपर चालक इस कानून का ही विरोध कर रहे हैं।

पहले और अब के कानून में क्या बदलाव?

अब तक हादसा होने के बाद ट्रक और डंफर चालकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है। लेकिन अब नए कानून के तहत मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित ना करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा।

नए कानून को लेकर ट्रक चालकों में गुस्सा

सरकार के इस फैसले के बाद ट्रक चालकों में भारी आक्रोश है। इनका कहना है कि यह सरासर गलत है। सरकार को यह कानून वापस लेना होगा। इसको लेकर ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 क्षेत्र में भी ट्रक ड्राइवर्स ने वाहन खड़े कर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद ट्रक चालकों ने अपने वाहन सड़क से हटा दिए।

मध्य प्रदेश में कई जगह लगाया जाम

मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और पन्ना जिलों में ट्रक और बस चालकों में भारी आक्रोश है। जिसके बाद बड़े वाहनों के चालकों ने जगह-जगह सड़कों को जाम कर दिया है। इंदौर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर पेट्रोल पंप पर भी पड़ा। यहां पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों की ये हड़ताल तीन दिन तक चलेगी। देवास शहर में ट्रक और बस चालकों के द्वारा 2-3 जगहों पर रास्ते बंद करने के प्रयास किए। उसके बाद रसूलपुर बायपास पर दो घंटे तक चक्काचाम कर दिया। जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं। यहां पुलिस-प्रशासन के समझाने के बावजूद ड्राइवर नहीं माने और प्रदर्शन जारी रहा। पन्ना जिले में बस और ट्रक चालकों ने नेशनल हाईवे-39 पर चक्काजाम किया। बस चालकों की हड़ताल से यात्री भी परेशान रहे। इसके साथ ही सड़कों पर गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं। इस दौरान चालकों ने ‘काला कानून वापस लो’ के नारे भी लगाए।

मुंबई में हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर

हिट एंड रन कानून के विरोध में एमपी दिल्ली के साथ-साथ महाराष्ट्र में हड़ताल का असर दिखाई दिया। जहां सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ट्रक और बस चालकों की हड़ताल की वजह से सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग गया। जिसके कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

राजस्थान में भी जाम और प्रदर्शन

राजस्थान के अजमेर, बीकानेर, जयपुर, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में भी ट्रक और बस चालक हिट एंड रन कानून का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर ट्रक और बस चालकों ने हाईवे पर जाम लगाकर इस कानून का विरोध जताया। हनुमानगढ़ जिले में बस और ट्रक चालकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार और प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दी।

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