Thursday, 9 May 2024

नए साल पर नहीं मच सकेगा हुड़दंग, नोएडा में लागू हुई धारा 187

Noida News : नए साल के जश्न में हुड़दंग करना आपको भारी पड़ सकता है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा समेत…

नए साल पर नहीं मच सकेगा हुड़दंग, नोएडा में लागू हुई धारा 187

Noida News : नए साल के जश्न में हुड़दंग करना आपको भारी पड़ सकता है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा समेत पूरे गौतमबुद्धनगर जनपद में नए साल को लेकर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने निषेधाज्ञा यानि धारा 187 लागू कर दी है। नोएडा समेत पूरे जिले में धारा 187 (पूर्व में धारा 144) लागू होने के बाद नए साल के उत्साह में कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक रुप से रैली निकाल सकेगा और न ही किसी तरह का हुड़दंग कर सकेगा। हुड़दंग करने वालों को सीधे जेल का रास्ता दिखाया जाएगा।

Noida News | New Year 2024

क्या है धारा 187

आपको बता दें कि विगत सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले तीन संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब भारतीय दंड संहिता IPC (1860) अब भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC (1898) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे।

इसी के तहत अब अपराधों की धाराएं भी बदल गई हैं। इसमें धारा 144 भी आती है जो 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकती है। अब यह धारा 187 हो गई है।

आपको बता दें कि रविवार, 31 दिसंबर की शाम चार बजे के बाद से लोग नए साल के स्वागत के जश्न में मशगूल हो जाएंगे। नए साल के जश्न को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मॉल, रेस्टोरेंट होटल और बार में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ऐसे में लोग शराब पी​कर सड़क पर निकलते हैं और हुड़दंग मचाते हैं।

इन हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा 187 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। धारा 187 अगले कई दिनों तक लागू रहेगी। धारा 187 (पूर्व में धारा 144) लागू हो जाने के बाद किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके साथ ही बिना प्रशासन की अनुमति के कोई धार्मिक रैली आदि नहीं निकाली जा सकेगी।

इन गतिविधियों पर भी रहेगी रोक

सार्वजनिक जगहों पर अनधिकृत रैली निकालना

सार्वजनकि जगहों पर धार्मिक सभा आयोजन करना

सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना

इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास प्राइवेट ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी

अन्य इलाकों में भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की परमिशन की जरूरत होगी।

आज का समाचार 31 दिसंबर 2023 : नए साल के जश्न पर नोएडा पुलिस का पहरा

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