Tuesday, 15 April 2025

नववर्ष पर बिना लाइसेंस शराब पार्टी करने पर जाना पड़ सकता है जेल

Noida News (चेतना मंच)। नोएडा (गौतमबुद्धनगर) के डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों पर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने…

नववर्ष पर बिना लाइसेंस शराब पार्टी करने पर जाना पड़ सकता है जेल

Noida News (चेतना मंच)। नोएडा (गौतमबुद्धनगर) के डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों पर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा कि विभिन्न प्रकार के समारोहों यथा नववर्ष के उपलक्ष में आयोजन, शादी विवाह एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्युनिटी सेंटर, होटल व रेस्टोरेंट पर मदिरा उपभोग (परोसने) करने पर ओकेजनल बार अनुज्ञापन (एफएल-11) प्राप्त करना अनिवार्य है।

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उन्होंने बताया कि ओकेजनल बार अनुज्ञापन के लिए आवेदक द्वारा आबकारी विभाग की वेबसाइट upexciseportal.in के माध्यम से यूजफुल पब्लिक सर्विसेज में ऑकेजनल बार लाइसेंस पर पंजीकरण करा कर एवं ई पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के उपरांत ऑकेजनल बार अनुज्ञापन कि स्वीकृति/अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है। संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 63 में प्रावधान है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम, किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे छह माह से पाँच साल तक की सजा हो सकती है।

आबकारी विभाग के नियम के तहत कामर्शियल प्लेस या सार्वजनिक स्थान पर शराब पार्टी करने वालों को एक दिन लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिसकी फीस 11 हजार रुपये है। ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति घर में शराब पार्टी कर रहा है तो उसे भी चार हजार रुपये का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। देखने में आता है कि बहुत से लोग बिना लाइसेंस लिए ही पार्टी का आयोजन करते हैं। इससे विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि लाइसेंस लेकर पार्टी आयोजन के लिए लगातार जागरुकता अभियान चलाया जाता है। सेक्टर व सोसायटी के लोगों का वाट्सएप पर ग्रुप बनाकर उन्हें भी नियम के प्रति जानकारी दी जा रही है।

सात टीम का गठन किया गया है। टीम के सदस्य 31 दिसंबर अभियान चलाकर जांच करेंगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे। जो लोग बिना लाइसेंस लिए पार्टी करते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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