विधवाओं के लिए सरकार की जबरदस्त स्कीम, यह रहा आवेदन से लेकर पेमेंट तक का पूरा गाइड
बिहार सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना गरीब और जरूरतमंद विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत बिहार में रहने वाली 40 से 79 साल की बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन दी जाती है। आवेदन और स्टेटस चेक करें।

बिहार सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना उन गरीब और जरूरतमंद विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की कमी महसूस करती हैं। इस योजना के तहत बिहार की 40 से 79 साल की उम्र की बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार की विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन दी जाती है। पहले यह राशि केवल 400 रुपये थी लेकिन 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया, ताकि महिलाओं को और अधिक आर्थिक सहायता मिल सके और वे अपने जीवन यापन में आत्मनिर्भर बन सकें।
विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा की भावना देना है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है जिससे लाभार्थियों को पैसे प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके लिए सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार से लिंक करती है और राज्य स्तर से पीएमएफएस (PFMS) के जरिए सीधे उनके खाते में राशि ट्रांसफर करती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले, आवेदक महिला को बिहार की निवासी होना अनिवार्य है और वह विधवा होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक की उम्र 40 से 79 साल के बीच होनी चाहिए और उसे बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए। योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण नियम यह है कि आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया भी बहुत सरल और सीधी है। इच्छुक विधवा महिलाएं पूरा भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, जरूरी दस्तावेजों के साथ, ब्लॉक ऑफिस के आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर सकती हैं। आवेदन जमा करने के बाद उन्हें रसीद दी जाएगी जिसे भविष्य में किसी भी संचार या समस्या के समाधान के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS या ईमेल के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। स्वीकृति मिलने के बाद, रसीद और पहचान पत्र दिखाकर आवेदक आरटीपीएस काउंटर से अपने स्वीकृति आदेश प्राप्त कर सकती हैं।
विधवा महिला पेंशन योजना की शिकायत कैसे करें?
यदि कोई लाभार्थी अपनी पेंशन के स्टेटस की जांच करना चाहती है तो वह सोशल सेक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम (SSPMIS) के पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना भुगतान स्टेटस चेक कर सकती हैं। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर और बेनेफिशरी आईडी भरकर सर्च बटन पर क्लिक करना होता है। साथ ही, किसी भी तरह की शिकायत या समस्या के लिए विशेष पोर्टल https://www.sspmis.bihar.gov.in/ उपलब्ध है जहां लाभार्थी अपनी शिकायत स्वयं दर्ज कर सकती हैं। शिकायतें ब्लॉक विकास कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ और सामाजिक कल्याण विभाग के संबंधित कार्यालयों में भी दर्ज कराई जा सकती हैं।
बिहार सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना उन गरीब और जरूरतमंद विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की कमी महसूस करती हैं। इस योजना के तहत बिहार की 40 से 79 साल की उम्र की बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार की विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन दी जाती है। पहले यह राशि केवल 400 रुपये थी लेकिन 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया, ताकि महिलाओं को और अधिक आर्थिक सहायता मिल सके और वे अपने जीवन यापन में आत्मनिर्भर बन सकें।
विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा की भावना देना है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है जिससे लाभार्थियों को पैसे प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके लिए सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार से लिंक करती है और राज्य स्तर से पीएमएफएस (PFMS) के जरिए सीधे उनके खाते में राशि ट्रांसफर करती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले, आवेदक महिला को बिहार की निवासी होना अनिवार्य है और वह विधवा होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक की उम्र 40 से 79 साल के बीच होनी चाहिए और उसे बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए। योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण नियम यह है कि आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया भी बहुत सरल और सीधी है। इच्छुक विधवा महिलाएं पूरा भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, जरूरी दस्तावेजों के साथ, ब्लॉक ऑफिस के आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर सकती हैं। आवेदन जमा करने के बाद उन्हें रसीद दी जाएगी जिसे भविष्य में किसी भी संचार या समस्या के समाधान के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS या ईमेल के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। स्वीकृति मिलने के बाद, रसीद और पहचान पत्र दिखाकर आवेदक आरटीपीएस काउंटर से अपने स्वीकृति आदेश प्राप्त कर सकती हैं।
विधवा महिला पेंशन योजना की शिकायत कैसे करें?
यदि कोई लाभार्थी अपनी पेंशन के स्टेटस की जांच करना चाहती है तो वह सोशल सेक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम (SSPMIS) के पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना भुगतान स्टेटस चेक कर सकती हैं। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर और बेनेफिशरी आईडी भरकर सर्च बटन पर क्लिक करना होता है। साथ ही, किसी भी तरह की शिकायत या समस्या के लिए विशेष पोर्टल https://www.sspmis.bihar.gov.in/ उपलब्ध है जहां लाभार्थी अपनी शिकायत स्वयं दर्ज कर सकती हैं। शिकायतें ब्लॉक विकास कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ और सामाजिक कल्याण विभाग के संबंधित कार्यालयों में भी दर्ज कराई जा सकती हैं।


