उत्तर प्रदेश न्यूज: उत्तर प्रदेश राज्य के सपा नेता आज़म खान को एक बड़ी राहत मिली है। उनका बेटा अब्दुल्ला 17 महीने बाद जेल से रिहा हो गया है। जानकारी के लिए बता दे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में सपा पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके है, को 17 महीने पहले धोखाधड़ी के मामले में हरदोई जेल में बंद किया गया था। अब कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और पूरे 17 महीने बाद उन्हें जेल से रिहाई मिली है।
2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुला आजम खान को हुई थी जेल
गौरतलब है अब्दुल्ला आजम खान को दो जन्म प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में, धोखाधड़ी का मुकदमा लगाते हुए अक्टूबर 2023 में कोर्ट द्वारा 7 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके उपरांत अब्दुल्ला आजम को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए रामपुर जिला जेल भेज दिया था। इनके अलावा पिता आजम खान और मां तजीन फात्मा को भी जेल भेजा गया था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आजम खान को सीतापुर जेल और अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई जेल में डाला गया था। तब से ये दोनों जेल में ही बंद थे, हालांकि इनकी मां तजीन फात्मा को जमानत मिल गई थी। अब पूरे 17 महीने बाद अब्दुल्ला की भी जमानत की अर्जी मंजूर हो गई है।
अब्दुल्ला के वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि जमानत की अर्जी कुछ दिन पहले ही मंजूर हो गई थी लेकिन कुछ कार्यवाही करना बाकी था, जिसकी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग गया। सोमवार को रिहाई परवाना जारी हुआ, जिसके बाद मंगलवार को कुछ शर्तों के साथ अब्दुल्ला को रिहाई मिल गई।
देश से बाहर नहीं जा सकते अब्दुल्ला:
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान जेल से बाहर भले ही आ गए हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। शर्तों के मुताबिक अब्दुल्ला आजम खान जमानत अवधि के दौरान बिना अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकते। न्यायालय की तिथि पर हमेशा मौजूद रहेंगे। गवाहों के साथ कोई छेड़छाड़ न करने की भी हिदायत दी गई है।
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