Thursday, 12 June 2025

बिजली बिल मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत

UP News :  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली विभाग के 1.91 करोड़ रुपये के…

बिजली बिल मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत

UP News :  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली विभाग के 1.91 करोड़ रुपये के बकाया बिल मामले में फिलहाल राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सांसद को दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपये जमा कराने होंगे, जिसके बाद बिजली विभाग को उनका कनेक्शन पुनः जोड़ने का निर्देश दिया गया है।  इसके अलावा , विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय भी दिया गया है। यूपी के संभल जिले में सांसद बर्क के घर पर लगे भारी बिजली बिल की वसूली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि छह लाख रुपये जमा होते ही सांसद का बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल किया जाए।

अगली सुनवाई 2 जुलाई को

न्यायमूर्ति एसडी सिंह और संदीप जैन की खंडपीठ ने सांसद बर्क की याचिका पर यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने बिजली पावर कॉरपोरेशन के अधिवक्ता को मामले में आवश्यक दस्तावेज और जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 2 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है।

सांसद के अधिवक्ता ने दी यह दलील

सांसद के वकील विधान चंद्र राय ने अदालत को बताया कि विभाग द्वारा चार हजार 138 दिन यानी करीब 12 साल पुराना बिल थोपना सही नहीं है। उनका कहना है कि बिजली विभाग केवल 335 दिनों तक के बिल वसूलने का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा दिए गए आदेश में कानूनी खामियां हैं। जानकारी के मुताबिक, 19 दिसंबर 2024 को सुबह साढ़े सात बजे बिजली विभाग के अधिकारी संतोष त्रिपाठी सांसद बर्क के आवास पहुंचे थे। यहां बिजली उपकरणों की जांच की गई थी। अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि सांसद बर्क के नाम और उनके दादा के नाम दो-दो किलोवॉट के दो कनेक्शन थे। दो दिन पहले स्मार्ट मीटर भी लगाए गए थे।

पिछले छह महीनों से दोनों मीटरों में जीरो यूनिट खपत दर्ज हो रही थी। 19 दिसंबर को जांच में 16 किलोवॉट बिजली की खपत मिली, लेकिन लैब रिपोर्ट में मीटरों में छेड़छाड़ पाई गई। इसके बाद बिजली विभाग ने सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।    UP News

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