सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को राहत नहीं, हाई कोर्ट को तय समयसीमा में फैसला सुनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह सेंगर की अपील पर तीन महीने के भीतर अंतिम निर्णय दे। शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों में अनावश्यक देरी न्याय के हित में नहीं है, इसलिए इस केस को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए।

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पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली

locationउत्तर प्रदेश
userRP Raghuvanshi
calendar09 Feb 2026 07:18 PM
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