ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में एक इमारत ढहने के 10 साल बाद भी पीड़ितों और उनके परिजनों को न्याय का इंतजार है। इस हादसे में 74 लोगों की मौत हुई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे।
Maharashtra
Greater Noida : ओमैक्स बिल्डर ने की ठगी, मालिक समेत 9 के खिलाफ एफआईआर
चार अप्रैल 2019 को ढही थी इमारत
मुंब्रा उपनगर के लकी कंपाउंड में स्थित आदर्श नामकी इमारत चार अप्रैल, 2013 को ढह गई थी। उसके बाद इस मामले में वरिष्ठ निगम अधिकारियों, बिचौलियों, बिल्डरों, ठेकेदारों, एक नगरसेवक और एक पुलिसकर्मी सहित 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन, बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। संयोग से मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को ही है।
अफसर और बिचौलिये समेत 27 हैं आरोपी
हादसे के बाद आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), धारा 336, धारा 337, धारा 338 (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए जल्दबाजी या लापरवाही से किया गया कार्य), धारा 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 34 (सामान्य इरादा) और साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Maharashtra
CCL Vacancy 2023: कोलफ़ील्ड्स में नौकरी का सुनहरा अवसर, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
हादसे में मारे गए 74 लोगों में 18 बच्चे शामिल थे
हादसे में मारे गए 74 लोगों में 18 बच्चे शामिल थे। हादसे के वक्त इमारत में वहां काम करने वाले श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। बंबई उच्च न्यायालय ने 2015 में ठाणे की एक अदालत से कहा था कि मामले की सुनवाई 18 महीने में पूरी कर ली जाए, लेकिन मामले की सुनवाई अब भी जारी है।
देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें।
देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।