MP Fund: नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सांसद निधि) 2023 पर बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किये। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गयी है।
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सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री सिंह ने सांसद निधि के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए नया वेब पोर्टल भी जारी किया।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि नये सांसद निधि दिशानिर्देश और वेबपोर्टल एक अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आ जायेंगे।
संशोधित दिशानिर्देश का लक्ष्य इस योजना के दायरे में विस्तार करना है ताकि सांसद समुदाय की बदलती जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों की सिफारिश कर सकें। साथ ही इसमें सांसद निधि के कामकाज, क्रियान्वयन एवं निगरानी में सुधार पर जोर दिया गया है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संशोधित दिशानिर्देश के तहत निधि के प्रवाह की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल से परिचालित होगी जिससे इस योजना में समय से निगरानी , व्यापक पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय होगी तथा योजना की कार्यकुशलता एवं प्रभावी क्षमता बढेगी।
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