आगरा (उप्र)। उत्तर प्रदेश में आगरा की एक अदालत ने शहर पुलिस को आदेश दिया है कि वह 20 वर्षीय अग्निपथ अभ्यर्थी को फर्जी मुठभेड़ में मारने के आरोपों की जांच करे। मारे गए युवक की मां ने आरोप लगाया है कि उसका बेटा अग्निपथ भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए यहां आ रहा था, उसी दौरान पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में उसके बेटे की हत्या कर दी। पीड़ित के वकील ने यह जानकारी दी।
Fake Encounter
पीड़ित की मां के वकील भरतेंद्र सिंह ने बताया कि आगरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आगरा पुलिस को शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसने आगरा पुलिस आयुक्त को इस संबंध में एक स्वतंत्र जांच कराने का भी निर्देश दिया है। इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) सोनम कुमार ने बताया कि अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। प्रथमदृष्टया यह फर्जी मुठभेड़ नहीं है। हम इस मामले में कानूनी सलाह लेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।
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सिंह ने बताया कि मृतक आकाश गुर्जर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गढ़ौरा का रहने वाला था। वह अग्निपथ भर्ती की तैयारी कर रहा था। 26 सितंबर 2022 की शाम को, वह अपने भाई विष्णु के साथ रहने के लिए घर से निकला था, जो आगरा में केंद्रीय आयुध डिपो में काम करता है। लेकिन 27 सितंबर को आगरा की इरादतनगर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि वह मुठभेड़ में मारा गया है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि आकाश को करीब से गोली मारी गई थी। प्राथमिकी में, पुलिस ने दावा किया कि उसने ट्रैक्टर छोड़ दिया और उन पर गोलीबारी करता हुआ भागने लगा। लेकिन, घटनास्थल की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ट्रैक्टर चालक की सीट के दोनों ओर खून लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश मृतक की मां ममता देवी की याचिका पर आया है।
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ममता देवी ने दावा किया कि उनका बेटा बस से आगरा आ रहा था। जब वह शौचालय जाने के लिए उतरा, तो उसे पुलिसकर्मी ने अगवा कर लिया और गोली मार दी। पुलिस ने दावा किया था कि आकाश अवैध रेत खनन में शामिल था। इस संबंध में आगरा के इरादतनगर थाने में दो प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।
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