Friday, 26 April 2024

MCD Mayor Election : प्रधान न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा MCD महापौर के चुनाव का मामला

MCD Mayor Election नई दिल्ली। दिल्ली के उप राज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 16…

MCD Mayor Election : प्रधान न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा MCD महापौर के चुनाव का मामला

MCD Mayor Election नई दिल्ली। दिल्ली के उप राज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 16 फरवरी को होने वाले महापौर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक टाल देगा।

MCD Mayor Election

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि मनोनीत सदस्य चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं।

पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा महापौर चुनाव जल्द कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट अब 17 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने पर उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि 16 फरवरी के चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने आठ फरवरी को ओबेरॉय की याचिका पर उप राज्यपाल कार्यालय, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से जवाब मांगा था।

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