Tuesday, 3 December 2024

शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

Delhi News :  दिल्ली सरकार के मंत्रियों की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली शराब नीति मामले…

शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

Delhi News :  दिल्ली सरकार के मंत्रियों की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राहत नहीं दी। दरअसल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी, 2023 को “घोटाले” के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था।

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बता दें कि ईडी ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 28 फरवरी, 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा मनीष सिसोदिया पर CBI ही नहीं ईडी ने भी आरोप लगया था कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते वक्त अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया गया, साथ ही लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया ।

पहले भी ED ने लगाए थे गंभीर आरोप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई हुई। इस दौरान जांच एजेंसी ईडी ने कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि गंभीर मामलों में ट्रायल में देरी आरोपी के लिए जमानत का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने 12 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी एक हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा था।

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वहीं मनीष सिसोदिया की ओर से चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत याचिका लगाई गई है। इस पर सोमवार को दोनों जांच एजेंसियों ने अपने-अपने तर्क दिए है और जमानत याचिका का विरोध किया। मामले में अब 20 अप्रैल को सीबीआई की दलीलें सुनी जाएंगी। इसके बाद कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला दे सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक  केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी दी है। केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

पिछली सुनवाई में क्या दलील दी गई थी?

बता दें कि सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील मोहित माथुर ने दलील दी थी कि मामले की जांच पूरी करने में देरी हो सकती है। माथुर ने एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए कहा था कि सिसोदिया अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं।  दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनों ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे सिसोदिया की भूमिका को लेकर जांच में जुटे है। Delhi News

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