Saturday, 23 November 2024

Noida Srikant Tyagi Case : एक बार फिर पूछ रहे हैं लोग, श्रीकांत त्यागी गुंडा है या नेता

Noida : नोएडा। 15 साल पुराने एक मामले में जेल में बंद श्रीकांत त्यागी (Srikant Tyagi ) को पुलिस ने…

Noida Srikant Tyagi Case : एक बार फिर पूछ रहे हैं लोग, श्रीकांत त्यागी गुंडा है या नेता

Noida : नोएडा। 15 साल पुराने एक मामले में जेल में बंद श्रीकांत त्यागी (Srikant Tyagi ) को पुलिस ने जिस तरह से पेश किया, उससे लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी गुंडा है या नेता। श्रीकांत त्यागी लगभग डेढ़ दशक से आपराधिक प्रवृति का रहा है, लेकिन वह सुर्खियों में बीती 05 अगस्त को तब आया, जब सेक्टर-93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में एक महिला से दुर्व्यहार का मामला उजागर हुआ। महिला से दुर्व्यवहार के मामले में वह फिलहाल लुक्सर जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने दो बार उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभी वह जेल से बाहर आने के लिए जिला जज की कोर्ट में अर्जी लगाने की तैयारी कर रहा था, उसी बीच सीजेएम कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में उसे अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

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न्यायालय के आदेश पर पुलिस उसे 22 अगस्त को जेल से कचहरी लेकर आई। सुरक्षा के मद्देनजर उसे कोर्ट के पिछले दरवाजे से लाया गया। जिस समय उसे कोर्ट लाया जा रहा था, उस समय बेशक वह पुलिस के घेरे में था, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि वह एक मुजरिम है। वह सफेद कुर्ता पायजामा पहने किसी वीवीआईपी की तरह आ रहा था। दूर से देखने पर यही महसूस हो रहा था वह कोई वीवीआईपी या बड़ा नेता है, जिसे पुलिस अपने सुरक्षा घेरे में ला रही है। जबकि उस पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। इसके बावजूद श्रीकांत त्यागी ने न्यायालय में पेशी के दौरान जान का खतरा बताया। उसने जेल प्रशासन को पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है।

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श्रीकांत को वर्ष 2007 के एक मामले और गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट में पेश किया गया। गैंगस्टर केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के कारण उसे न्यायालय में पेश किया गया। श्रीकांत को फिर से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। श्रीकांत त्यागी पर सेक्टर-39 थाने में वर्ष 2007 में दर्ज किए गए केस में गिरफ्तारी नहीं होने व कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। अब नए केस में गिरफ्तारी होने व जिला कारागार में निरुद्ध होने संबंधित प्रार्थना पत्र अधिवक्ता के माध्यम से श्रीकांत ने न्यायालय में दिया था, जिससे गैरजमानती वारंट निरस्त किया जा सके।

 

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