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वृंदावन में रशियन कपल का करोड़ों का अवैध साम्राज्य, अब सब कुछ जब्त

Vrindavan News

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Vrindavan News : उत्तर प्रदेश के वृंदावन धाम में एक विदेशी जोड़े ने करोड़ों रुपये का एक अपार्टमेंट बनवा डाला। इस अपार्टमेंट का निर्माण एक रूसी जोड़े ने 29 करोड़ की भारी भरकम रकम के माध्यम से किया। वृंदावन धाम अपार्टमेंट (रशियन बिल्डिंग) का निर्माण रूसी दंपती ने जब से करवाना शुरू किया, तभी से यह इमारत विवादोंं में है। पहले भी इस पर कार्रवाई हो चुकी है। अब मथुरा में अदालत ने वृंदावन में बनाए गए इस अपार्टमेंट को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं।

अवैध तरीके से बनाई इमारत
मथुरा में वृंदावन धाम अपार्टमेंट नाम से बनाए गए इस इमारत का निर्माण शुरू से ही अवैध तरीके से किया गया। इस रूसी कपल ने पहले एक ट्रस्ट बनाया, इसके बाद अवैध तरीके से पैसों का लेनदेन कर वृंदावन धाम अपार्टमेंट का निर्माण कर डाला। वहां के लोगों ने इसकी शिकायत भी की और यह निर्माण के समय से ही विवादों में घिरा रहा, और अब अदालत ने इस विवादित इमारत पर सख्त फैसला सुनाया है।

संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश
वृंदावन स्थित यह सात मंजिला इमारत रमनरेती इलाके में बनाया गया है। इमारत का निर्माण एक रूसी जोड़े नतालिया क्रिवोनोसोवा और उनके पति यारोस्लाव रोमानोव ने कराया था। इस इमारत का मामला जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए भवन के मालिक की संपत्ति अवमुक्त याचिका को खारिज कर दिया है। मथुरा विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वृंदावन स्थित श्रीधाम वृंदावन ट्रस्ट (रशियन बिल्डिंग) की गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 करोड़ 22 लाख की संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया है।

अवैध तरीके से निर्माण के खिलाफ कोर्ट ने दिया सख्त निर्णय
रसिया की रहने वाली नतालिया क्रिवोनोसोवा उनके पति यारोस्लोव रोमानेव टूरिस्ट वीजा पर वृंदावन आए और कृष्ण भक्ति करने लगे। उन्होंने ने अपना भारतीय नाम निष्ठा रानी देवी दासी और श्यामसुन्दर चरण दास रख लिया। यहां दंपती ने ट्रस्ट बनाकर रमणरेती क्षेत्र स्थित बारह घाट बांगर पर 1412.72 वर्ग मीटर में एक रशियन इमारत बनाई। लोगों ने उच्चाधिकारियों से शिकायतें की कि बिल्डिंग को आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किए धन से बनाया गया है। कपल ने इस इमारत में 43 फ्लैटों का निर्माण किया। इसमें लोगों को किराये पर रखा और अवैध तरीके से फ्लैट बेचना भी शुरू कर दिया। लोगों ने इसपर विवाद करना शुरू कर दिया, कई लोगों की शिकायत के बाद यह इमारत विवादों में घिर गई। इसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा जांच में यह सही पाया गया। वृंदावन पुलिस के गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे ने इसे कुर्क करने के आदेश दे दिया। कार्रवाई के बाद दंपती ने संपत्ति को अवमुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया। उन्होंने 30 जून 2023 को प्रत्यावेदन खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत को भेज दिया। शनिवार को न्यायाधीश डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तमाम साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही दंपती के प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया है।

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